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Faridabad News: मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को है मुफ्त कानूनी सेवा प्राप्त करने का अधिाकर

Tue, 18 Nov 2025 01:33 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 18 Nov 2025 01:33 AM IST
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A person suffering from mental illness has the right to free legal services.
बीके अस्पताल में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन
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संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। बीके सिविल अस्पताल में सोमवार को डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. मान सिंह के निर्देशानुसार मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) की टीम ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के सहयोग से किया। कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की धारा 27 से जुड़े महत्वपूर्ण अधिकारों की जानकारी दी गई।



कार्यक्रम के दौरान एडवोकेट दीपिका ने बताया कि अधिनियम की धारा 27 मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करती है। उन्होंने बताया कि मानसिक बीमारी से पीड़ित कोई भी व्यक्ति अपने कानूनी अधिकारों का उपयोग करने के लिए मुफ्त कानूनी सेवाएं प्राप्त करने का हकदार है। इसके साथ ही कानूनी सहायता हेतु टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी जनता को दी गई।
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डॉ. मान सिंह ने लोगों को तंबाकू, धूम्रपान और नशे से दूर रहने का संदेश देते हुए स्वस्थ समाज के निर्माण की अपील की। कार्यक्रम में डॉ. प्रीति यादव (मनोवैज्ञानिक) और डॉ. सुमंत्रा (मनोचिकित्सक नर्सिंग अधिकारी) ने डीएमएचपी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि मानसिक विकारों तथा नशे की लत से पीड़ित मरीजों के लिए अस्पताल के ओपीडी नंबर तीन और वार्ड नंबर तीन में मुफ्त इलाज, दवा और काउंसलिंग की व्यवस्था उपलब्ध है।
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साथ ही टेली-मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर और टेली-मानस ऐप की सेवाओं के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त किया।
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