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Faridabad News: महिला की संदिग्ध मौत के मामले में अदालत के आदेश पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज

Wed, 20 May 2026 10:35 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 20 May 2026 10:35 PM IST
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A murder FIR has been registered on the orders of a court in the case of a woman's suspicious death.
अगस्त 2024 में हुई थी मौत, विसरा रिपोर्ट में गला दबाने से हुई मौत की पुष्ठी
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संवाद न्यूज एजेंसी
बल्लभगढ़। भगत सिंह कॉलोनी में अगस्त 2024 में हुई एक महिला की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। अदालत के आदेश पर थाना शहर बल्लभगढ़ पुलिस ने मृतका के पति, सास, देवर और तीन ननदों के खिलाफ हत्या और दहेज प्रताड़ना की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। यह कार्रवाई मृतका के भाई की ओर से लगातार न्याय की गुहार लगाने और अदालत की शरण लेने के बाद हुई।

मृतका पूजा की शादी वर्ष 2006 में भगत सिंह कॉलोनी निवासी सतीश के साथ हुई थी। शादी के बाद पूजा ने दो बेटियों और एक बेटे को जन्म दिया। मृतका के भाई अक्षय कुमार ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही पूजा को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। आरोप है कि पति सतीश शराब पीने के बाद उसके साथ मारपीट करता था, जबकि सास संतोष, देवर अशोक और ननद लक्ष्मी, पुष्पा व गीता भी उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करते थे।
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अक्षय कुमार के अनुसार 11 अगस्त 2024 की रात करीब एक बजे उन्हें फोन पर सूचना मिली कि पूजा की मौत हो गई है। परिवार को महिला की मौत संदिग्ध लगी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि पुलिस ने मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसके बाद पीड़ित परिवार ने सीएम विंडो पर भी शिकायत दी, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली।
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न्याय नहीं मिलने पर अक्षय कुमार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने नल्हड़ मेडिकल कॉलेज को पूजा की विसरा रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। पिछले सप्ताह अदालत में प्रस्तुत रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पूजा की मौत गला दबाने के कारण हुई थी। रिपोर्ट सामने आने के बाद अदालत ने पुलिस को हत्या और दहेज प्रताड़ना की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए।
पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया की अदालत के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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