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Faridabad News: महिला को कार में बैठाकर दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को 6 साल की सजा
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5 फरवरी 2022 को महिला थाना एनआईटी में दर्ज हुई थी एफआईआर
जिला अदालत ने 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। लिफ्ट के बहाने महिला को कार में बैठाकर दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी विनय कुमार राठी को जिला अदालत ने 6 साल कैद की सजा सुनाई है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया। पैनल अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
महिला थाना एनआईटी में ये एफआईआर 5 फरवरी 2022 को दुष्कर्म के प्रयास की धाराओं में दर्ज हुई थी। महिला ने पुलिस को बयान दिया कि 31 जनवरी 2022 को वो अपने दोस्त से मिलने के लिए शाम 6 बजे सूरजकुंड रोड गोल चक्कर पर इंतजार कर रही थी। बाद में दोस्त ने कॉल कर कहा कि मैं नहीं आ रहा हूं, तुम घर चली जाओ। आरोप है कि इसी दौरान एक कार सवार आया और खुद को पुलिसकर्मी बताकर कहा कि यहां क्या कर रही हो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। महिला के अनुसार पूछने लगा कि कहां से आई हो, परिवार को क्या बताकर आई, परिवार से बात कराओ। तब महिला ने अपनी भाभी से बात कराई। फिर आरोपी बोला कि थाने ले जाकर नाम-पता लिखकर छोडूंगा। लेकिन कार को जंगल की ओर ले गया और दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला ने विरोध जताया और बातों में उलझाकर कहा कि मैं बाद में आपसे मिलूंगी और वहां से बचकर निकल गई।
5 फरवरी 2022 को महिला ने शिकायत देकर एफआईआर दर्ज कराई। महिला के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज हुए लेकिन उसने मेडिकल नहीं कराया। पुलिस ने लकड़पुर शिव दुर्गा विहार में रहने वाले यूपी बुलंदशहर के मूल निवासी 50 साल के विनय कुमार राठी को 28 फरवरी 2022 को गिरफ्तार किया। 9 मार्च को पहचान परेड कराई तो महिला ने आरोपी को पहचान लिया। रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई तो आरोपी की कार का नंबर मिला और कार जब्त की गई। कार में यूपी पुलिस की आईडी व एक मास्क जिस पर दिल्ली पुलिस का लोगो मिला। आरोपी के खिलाफ चालान तैयार कर अदालत में पेश किया गया। अब अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया है।
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जिला अदालत ने 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। लिफ्ट के बहाने महिला को कार में बैठाकर दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी विनय कुमार राठी को जिला अदालत ने 6 साल कैद की सजा सुनाई है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया। पैनल अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
महिला थाना एनआईटी में ये एफआईआर 5 फरवरी 2022 को दुष्कर्म के प्रयास की धाराओं में दर्ज हुई थी। महिला ने पुलिस को बयान दिया कि 31 जनवरी 2022 को वो अपने दोस्त से मिलने के लिए शाम 6 बजे सूरजकुंड रोड गोल चक्कर पर इंतजार कर रही थी। बाद में दोस्त ने कॉल कर कहा कि मैं नहीं आ रहा हूं, तुम घर चली जाओ। आरोप है कि इसी दौरान एक कार सवार आया और खुद को पुलिसकर्मी बताकर कहा कि यहां क्या कर रही हो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। महिला के अनुसार पूछने लगा कि कहां से आई हो, परिवार को क्या बताकर आई, परिवार से बात कराओ। तब महिला ने अपनी भाभी से बात कराई। फिर आरोपी बोला कि थाने ले जाकर नाम-पता लिखकर छोडूंगा। लेकिन कार को जंगल की ओर ले गया और दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला ने विरोध जताया और बातों में उलझाकर कहा कि मैं बाद में आपसे मिलूंगी और वहां से बचकर निकल गई।
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5 फरवरी 2022 को महिला ने शिकायत देकर एफआईआर दर्ज कराई। महिला के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज हुए लेकिन उसने मेडिकल नहीं कराया। पुलिस ने लकड़पुर शिव दुर्गा विहार में रहने वाले यूपी बुलंदशहर के मूल निवासी 50 साल के विनय कुमार राठी को 28 फरवरी 2022 को गिरफ्तार किया। 9 मार्च को पहचान परेड कराई तो महिला ने आरोपी को पहचान लिया। रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई तो आरोपी की कार का नंबर मिला और कार जब्त की गई। कार में यूपी पुलिस की आईडी व एक मास्क जिस पर दिल्ली पुलिस का लोगो मिला। आरोपी के खिलाफ चालान तैयार कर अदालत में पेश किया गया। अब अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया है।
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