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Faridabad News: बच्ची से यौन शोषण के दोषी को 20 साल की कैद
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। एडिशनल सेशन जज हेमराज मित्तल की अदालत ने बल्लभगढ़ निवासी पांच वर्षीय बच्ची से यौन शोषण के दोषी युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर बुधवार को आरोपी कपिल को दोषी करार दिया। सरकारी अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि दोषियों पर कोर्ट ने 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
महिला थाना बल्लभगढ़ में पॉक्सो एक्ट और धमकी देने की धारा में एफआईआर आठ जून 2021 को दर्ज हुई थी। सात जून 2021 की रात को बल्लभगढ़ में एक गली में लाइट गुल थी। बच्ची के पिता लाइट ठीक कराने गए थे। पड़ोसियों के साथ बच्ची और मां अन्य के साथ बैठी थी। इसी दौरान कपिल नामक युवक कार लेकर आया और केक दिलाने के बहाने बच्ची को कार में बैठाकर ले गया। उसने रास्ते में बच्ची से यौन शोषण किया। किसी को बताने पर मारने की धमकी दी। जब बच्ची वापस घर पहुंची तो बच्ची के गुप्तांग से खून निकल रहा था। मां ने बच्ची से पूछा तो उसने पूरी बात बताई। उसके बाद परिजन इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए। जहां से मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया था। उस मामले में पुलिस ने 33 गवाह बनाए। ट्रायल के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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फरीदाबाद। एडिशनल सेशन जज हेमराज मित्तल की अदालत ने बल्लभगढ़ निवासी पांच वर्षीय बच्ची से यौन शोषण के दोषी युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर बुधवार को आरोपी कपिल को दोषी करार दिया। सरकारी अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि दोषियों पर कोर्ट ने 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
महिला थाना बल्लभगढ़ में पॉक्सो एक्ट और धमकी देने की धारा में एफआईआर आठ जून 2021 को दर्ज हुई थी। सात जून 2021 की रात को बल्लभगढ़ में एक गली में लाइट गुल थी। बच्ची के पिता लाइट ठीक कराने गए थे। पड़ोसियों के साथ बच्ची और मां अन्य के साथ बैठी थी। इसी दौरान कपिल नामक युवक कार लेकर आया और केक दिलाने के बहाने बच्ची को कार में बैठाकर ले गया। उसने रास्ते में बच्ची से यौन शोषण किया। किसी को बताने पर मारने की धमकी दी। जब बच्ची वापस घर पहुंची तो बच्ची के गुप्तांग से खून निकल रहा था। मां ने बच्ची से पूछा तो उसने पूरी बात बताई। उसके बाद परिजन इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए। जहां से मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया था। उस मामले में पुलिस ने 33 गवाह बनाए। ट्रायल के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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