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निगम आयुक्त ने दो सहायक अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस थमाया
Updated Mon, 15 Oct 2018 10:52 PM IST
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निगम में सहायक अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस
फरीदाबाद। ऑप्टिकल फाइबर केबल और पीएनजी लाइन डालने वालों से सड़क काटने का निर्धारित शुल्क नहीं वसूलने के आरोप में निगम आयुक्त मो. शाईन ने सहायक अभियंता ओपी कर्दम और राजकुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। निगम आयुक्त के अनुसार इन अधिकारियों की लापरवाही के कारण निगम को करोड़ों रुपये राजस्व का नुकसान हो सकता है। निगम आयुक्त ने इन दोनों अधिकारियों से सात दिन में जवाब मांगा है।
नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक पाइपलाइन डालने के लिए सड़क/जमीन खोदनी पड़ती है। नगर निगम में प्रति वर्ग फुट के आधार पर जमीन काटने की दर तय है। कुछ समय पहले शहर में एक कंपनी ने ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए जमीन खोदने की परमीशन नगर निगम से ली थी। ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का एस्टीमेट डिवीजन तीन के सहायक अभियंता राजकुमार ने तैयार किया था। निगम आयुक्त के अनुसार एई ने एस्टीमेट में मैनहोल का आकार 900 गुणे 600 मिलीमीटर रखा है जबकि मानक अनुसार यह 1000 गुणे 1000 मिलीमीटर होता है। ऑप्टिकल केबल के लिए काटी गई डक्ट का आकार भी कम करके आंका गया। राजकुमार ने इसके लिए 1,99,491 रुपये का बिल बनाया जबकि मानक के आधार पर यह 6,30,675 रुपये होता।
सेक्टर 22 में पीएनजी पाइपलाइन डालने के लिए हुई रोड कटिंग की गई थी। एई ओपी कर्दम पर भी कटिंग के आकार के आधार निर्धारित शुल्क नहीं लगाने का आरोप है। सहायक अभियंता ने इसके लिए 29,00,411 रुपये का बिल बनाया जबकि एचएसआईआईडीसी के मानक अनुसार यह राशि 2,11,30, 270 रुपये बनती है। निगम आयुक्त मो. शाईन ने बताया कि दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
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फरीदाबाद। ऑप्टिकल फाइबर केबल और पीएनजी लाइन डालने वालों से सड़क काटने का निर्धारित शुल्क नहीं वसूलने के आरोप में निगम आयुक्त मो. शाईन ने सहायक अभियंता ओपी कर्दम और राजकुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। निगम आयुक्त के अनुसार इन अधिकारियों की लापरवाही के कारण निगम को करोड़ों रुपये राजस्व का नुकसान हो सकता है। निगम आयुक्त ने इन दोनों अधिकारियों से सात दिन में जवाब मांगा है।
नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक पाइपलाइन डालने के लिए सड़क/जमीन खोदनी पड़ती है। नगर निगम में प्रति वर्ग फुट के आधार पर जमीन काटने की दर तय है। कुछ समय पहले शहर में एक कंपनी ने ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए जमीन खोदने की परमीशन नगर निगम से ली थी। ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का एस्टीमेट डिवीजन तीन के सहायक अभियंता राजकुमार ने तैयार किया था। निगम आयुक्त के अनुसार एई ने एस्टीमेट में मैनहोल का आकार 900 गुणे 600 मिलीमीटर रखा है जबकि मानक अनुसार यह 1000 गुणे 1000 मिलीमीटर होता है। ऑप्टिकल केबल के लिए काटी गई डक्ट का आकार भी कम करके आंका गया। राजकुमार ने इसके लिए 1,99,491 रुपये का बिल बनाया जबकि मानक के आधार पर यह 6,30,675 रुपये होता।
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सेक्टर 22 में पीएनजी पाइपलाइन डालने के लिए हुई रोड कटिंग की गई थी। एई ओपी कर्दम पर भी कटिंग के आकार के आधार निर्धारित शुल्क नहीं लगाने का आरोप है। सहायक अभियंता ने इसके लिए 29,00,411 रुपये का बिल बनाया जबकि एचएसआईआईडीसी के मानक अनुसार यह राशि 2,11,30, 270 रुपये बनती है। निगम आयुक्त मो. शाईन ने बताया कि दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
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