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Faridabad News: महिला से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

Tue, 28 Jan 2025 01:23 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 28 Jan 2025 01:23 AM IST
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10 years imprisonment to the man guilty of raping a woman
अदालत ने 1 लाख से अधिक रुपये का जुर्माना भी लगाया
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महिला थाना एनआईटी में 1 जुलाई 2022 को दर्ज हुई थी एफआईआर

अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। एनआईटी एरिया में 32 साल की विधवा महिला से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी परिचित सुरेंद्र सिंह को जिला अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने सोमवार को सजा पर फैसला सुनाया। पैनल अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि जिला अदालत ने दोषी पर 1 लाख 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


महिला थाना एनआईटी में ये एफआईआर 1 जुलाई 2022 को दुष्कर्म व धमकी देने की धाराओं में दर्ज हुई थी। 32 साल की महिला ने पुलिस को बताया कि 6 मार्च 2002 को उसकी शादी हुई थी। 3 नवंबर 2021 को उसके पति की मौत हो गई थी। आरोपी राजस्थान झुंझुनू के भसावटा गांव निवासी 37 साल के सुरेंद्र सिंह को वो पहले से जानती थी। पति की मौत के बाद परिचित सुरेंद्र सहानुभूति के लिए कॉल पर बात करने लगा। फिर महिला को कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा और 19 मार्च 2022 को फरीदाबाद मिलकर बात करने आ गया। महिला के अनुसार उसकी बेटी अपनी नानी के घर गई हुई थी तो घर में अकेली पाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। 21 मार्च को आरोपी मंगलसूत्र व अंगूठी लेकर आया और फिर से दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने बार-बार दुष्कर्म किया लेकिन शादी को लेकर टालता रहा। महिला राजस्थान भी गई लेकिन आरोपी ने शादी से इंकार कर दिया तो मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 4 अगस्त 2022 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी वकील डॉ. रेखा जांगडा ने गवाहों की गवाही कराई। अब अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया है।
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