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कोर्ट की फटकार के बाद निगम ने की कार्रवाई

Tue, 14 Jan 2014 10:58 AM IST
अमर उजाला, फरीदाबाद
अमर उजाला, फरीदाबाद Updated Tue, 14 Jan 2014 10:58 AM IST
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faridabad muncipal acts on highcourt order, remove enchrochment

हाई कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में आरटीआई कार्यकर्ता केएल गेरा ने वर्ष 2008 में याचिका दायर की थी।

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सोमवार को नगर निगम के तोड़फोड़ विभाग ने इसी याचिका के संदर्भ में एनएच-तीन मार्केट से 2-3 चौक तक सड़क के दोनों ओर से अतिक्रमण हटाया। तोड़फोड़ विभाग के एसडीओ अशोक कुमार रावत ने बताया कि कार्रवाई पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। इस दौरान पुलिस की ओर से एएसआई जगबीर सिंह और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
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निगम की इस कार्रवाई पर याचिकाकर्ता केएल गेरा ने अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि निगम अधिकारी अतिक्रमण हटाने का दिखावा कर रहे हैं। निगम प्रशासन को प्रत्येक छह माह में स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी है।
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कोर्ट की अगली तारीख 4 अप्रैल है, इसलिए तोडफोड़ विभाग केवल कार्रवाई के नाम पर छोटे अतिक्रमण हटा रहा है। जबकि तीन नंबर मार्केट व तिकोना मार्केट सहित शहर के अधिकतर बाजारों व रिहायशी इलाकों में लोगों ने स्थायी रूप से अतिक्रमण कर रखा है। दुकानों व घरों के बाहर कई-कई फुट जगह घेर रखी है। निगम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।

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