आबकारी नीति: न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने आप नेता विजय नायर मामले की सुनवाई से खुद को किया अलग, ये बताई वजह
अदालत ने उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में चल रही जांच पर सभी प्रसारण जांच एजेंसियों द्वारा आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुरूप हो।
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दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने मंगलवार को आप नेता विजय नायर की ओर से आबकारी नीति मामले से संबंधित संवेदनशील जानकारी की रिपोर्टिंग से मीडिया को रोकने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।
न्यायमूर्ति सिंह के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि वह पहले के एक मामले में प्रतिवादियों में से एक के लिए पेश हुई थीं और इसलिए वर्तमान याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकती।
नायर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने कहा कि उनके मामले में आगे बढ़ने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन न्यायमूर्ति सिंह ने मामले को दूसरी पीठ में स्थानांतरित कर दिया। अब मामले की सुनवाई दूसरे जज के समक्ष 20 फरवरी को होगी।
इसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने मामले के कवरेज के लिए पांच समाचार चैनलों की खिंचाई की थी। अदालत ने उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में चल रही जांच पर सभी प्रसारण जांच एजेंसियों द्वारा आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुरूप हो।