फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Excise Act changed by Delhi cabinet

दिल्ली कैबिनेट ने आबकारी कानून में किया बदलाव, अब कैटरर पार्टी में नहीं परोस सकेंगे शराब

Tue, 30 Jul 2019 11:28 PM IST
शाहरुख खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Tue, 30 Jul 2019 11:28 PM IST
विज्ञापन
Excise Act changed by Delhi cabinet
फाइल फोटो
दिल्ली में अब कोई कोई भी कैटरर पार्टी में शराब नहीं परोस सकेगा। आयोजक को खुद लाइसेंस लेकर इसका इंतजाम करना होगा। दिल्ली कैबिनेट ने आबकारी नीति में बदलाव किया है। 
विज्ञापन


सरकार का मानना है कि इससे राजस्व में इजाफे के साथ शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगेगी। साथ ही नीति में फेरबदल कर देशी शराब के लेवल पर मसालेदार शब्द को हिंदी, उर्दू व गुरमुखी में भी प्रिंट करने का निर्देश दिया गया है। 
विज्ञापन


इसके अलावा लेबल पर यह लिखना आवश्यक होगा कि सिर्फ दिल्ली में इसकी बिक्री होगी। देशी शराब पर भी बारकोड लिखना होगा। दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति में कई बदलाव किए हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन


इसमें मुख्य रूप से वैसे लाइसेंस होल्डर पर पाबंदी लगा दी गई है जो किसी की पार्टी में शराब परोसने का काम करते थे और जहां शराब परोसने का लाइसेंस ही नहीं होता था। 

लिहाजा अब वैसे सभी जगह के लिए लाइसेंस लेना होगा जहां पार्टी का आयोजन किया जाता है और शराब की मांग होती। निजी, रिहायसी इलाके में भी शराब परोसने का लाइसेंस नहीं जारी किया जाएगा। 

सरकार का कहना है कि फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल समेत दूसरे आयोजन स्थल आबकारी विभाग में पंजीकृत होने के बाद ही पार्टी में शराब परोस सकेंगे। 

रेस्टोरेंट व बड़े कैटरिंग की सुविधा मुहैया कराने वाले आयोजकों की मांग पर टेंपरेरी लाइसेंस (पी-10) लेकर अतिरिक्त कमाई कर लेते थे और सरकार को इसका फायदा नहीं मिल पाता था। जनता संवाद में भी कई तरह की शिकायत दिल्ली सरकार को मिली थी।

इसके अलावा एक होलसेलर को एक ही लाइसेंस देने की नीति को मंजूरी दी गई है। अब एक से ज्यादा होलसेल करने का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। 

एकबारगी वाले लाइसेंस जहां के लिए लिया जाएगा वहां 25 साल से कम उम्र के लोगों को शराब का सेवन नहीं करने पर पाबंदी होगी। यह भी सख्त आदेश दिया गया कि जहां शराब का सेवन किया जाएगा 

वहां किसी तरह के कानून का उल्लंघन होता है तो तीन महीने के लिए वहां लाइसेंस कानून के तहत लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। यह अवधि एक साल के लिए भी हो सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed