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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Even today lawyers will not work in district courts

Delhi NCR News: आज भी जिला अदालतों में वकील नहीं करेंगे काम

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 22 Aug 2025 08:41 PM IST
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नई दिल्ली। दिल्ली की सभी जिला अदालतों में शुक्रवार को वकीलों ने न्यायिक कार्य पूरी तरह दूरी बनाए रखी। हड़ताल दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वी.के. सक्सेना द्वारा 13 अगस्त को जारी एक अधिसूचना के विरोध में है, जिसमें पुलिस अधिकारियों को थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही देने की अनुमति दी गई थी। शनिवार को भी जिला अदालतों में वकील न्यायिक कार्य से दूरी बनाए रखेंगे। वकीलों का कहना है कि यह अधिसूचना न्यायिक प्रक्रिया और जनहित के खिलाफ है, क्योंकि यह सुनवाई प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है और केंद्रीय गृह सचिव के 15 जुलाई 2024 के सर्कुलर का उल्लंघन करती है, जिसमें पुलिस थानों से गवाही देने पर रोक लगाई गई थी। कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशंस ने 20 अगस्त को एलजी, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 48 घंटे में अधिसूचना वापस लेने की मांग की थी। जवाब न मिलने पर कमेटी ने 21 अगस्त को आपात बैठक में 22 और 23 अगस्त को हड़ताल का फैसला लिया। कमेटी 23 अगस्त को अगली रणनीति तय करने के लिए फिर से बैठक करेगी। ब्यूरो
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