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ई-रिक्शा के कारण लोगों का जीवन खतरे में: हाईकोर्ट

Thu, 09 Jan 2014 11:19 AM IST
अमर उजाला, दिल्ली
अमर उजाला, दिल्ली Updated Thu, 09 Jan 2014 11:19 AM IST
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e-rickshaw made life hell for people: high court

बिना लाइसेंस और नंबर प्लेट के चल रही ई-रिक्शा के मामले पर दिल्ली सरकार और एमसीडी को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है।

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मुख्य न्यायाधीश वीएन रामन और न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराज योग ने कहा कि यह काफी गंभीर मामला है कि सरकार का तर्क है कि रिक्शा को एमसीडी लाइसेंस देती है और वहीं उन पर नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। वहीं निगम ने कहा कि संचालन का काम सरकार का है। अदालत ने कहा, लोगों का जीवन खतरे में पड़ रहा है और दोनों ही एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं।

अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा आप लोग एक दूसरे पर जिम्मेदारी कैसे डाल सकते हैं। कोर्ट ने उन्हें दो सप्ताह में जिम्मेदारी तय कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
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अदालत ने रिक्शा का पंजीकरण व खतरनाक रूप से चलाने पर रोक लगाने के मुद्दे पर भी जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 19 फरवरी तय कर दी। खंडपीठ सामाजिक कार्यकर्ता शहनबाज हुसैन द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है।

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