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अथॉरिटी के ये नियम बढ़ाएंगे आपकी परेशानी!
अमर उजाला, नोएडा
Updated Thu, 13 Feb 2014 08:07 AM IST
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नोएडा प्राधिकरण से भूखंड आवंटित होने के बाद कंपलीशन के लिए एक-दो कमरे बनाकर खाली छोड़ने वालों की परेशानी बढ़ सकती है। अब प्राधिकरण पूरा निर्माण कराने पर ही कंपलीशन सर्टिफिकेट जारी करेगा।
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चेयरमैन ने बताया कि आरडब्ल्यूए से लगातार ये शिकायतें आ रहीं थीं कि प्लॉट पर एक-दो कमरे (भूतल पर 50 फीसदी) बनाकर खाली छोड़ दिया है। सालों-साल कोई रहने नहीं आता। वहां झाड़ियां उग आती हैं। असामाजिक तत्वों का डेरा बन जाता है। इससे सेक्टर की असुरक्षा बढ़ जाती है।
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आसपास के लोग इन भूखंडों का इस्तेमाल कूड़ा फेंकने के रूप में भी करने लगते हैं। लोगों की इन शिकायतों को दूर करते हुए बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि प्लॉट पर पूरा निर्माण कर लेने पर कंपलीशन जारी किया जाएगा।
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साथ ही जितने भी पुराने प्लॉट खाली पड़े हैं या फिर कंपलीशन के लिए एक-दो कमरे बना रखे हैं, उनको चिह्नित कर नोटिस जारी किया जाएगा। उनसे पूरा निर्माण करवाकर फिर से कंपलीशन सर्टिफिकेट लेने को कहा जाएगा। इससे आसपास रहने वालों को सहूलियत मिलेगी। प्राधिकरण ने इसे तत्काल लागू करने की बात कही है।