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दिल्ली में फिर लौटेगा 50 साल पुराना दौर

Wed, 05 Mar 2014 01:15 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 05 Mar 2014 01:15 PM IST
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delhi will again travel in tram

राजधानी दिल्ली में एक बार फिर ट्राम के सफर का मजा लिया जा सकेगा। पीडब्ल्यूडी की कवायद अगर रंग लाई तो इतिहास बन चुकी दिल्ली की ट्राम एक बार फिर चांदनी चौक में सरपट दौड़ेगी।

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उपराज्यपाल नजीब जंग ने चांदनी चौक में ट्राम चलाने की योजना को मंजूरी दे दी है। पिछली बैठक में एलजी ने अधिकारियों को इस योजना पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया।
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चांदनी चौक में 1908 में ट्राम सेवा शुरू की गई थी, लेकिन 1964 में आर्थिक तंगी की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। उसके बाद इस इलाके में ट्रैफिक तेजी से बढ़ा। आज आलम यह है कि चांदनी चौक से पैदल निकलना मुश्किल है।

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एलजी ने पास किया मॉडल

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इस बीच दिल्ली सरकार ने इलाके के पुनर्विकास योजना पर काम शुरू किया। इसके अहम हिस्से के तौर पर दूसरे फेज में ट्राम को भी शामिल किया गया था।

बीते शुक्रवार को उपराज्यपाल ने बैठक में पीडब्ल्यूडी का मॉडल देखा। अधिकारियों के मुताबिक, उपराज्यपाल ने इसे मंजूरी दे दी है। योजना के अनुसार, परेड ग्राउंड से फतेहपुरी तक ट्राम चलानी है। पहले फेज में यह एक ट्रैक पर चलेगी। दूसरे फेज में इसका विस्तार दोनों ट्रैक पर किया जाएगा।

दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि योजना का विस्तृत खाका तैयार किया जा रहा है। ट्राम सेवा शुरू करने के साथ ही इन इलाकों में मोटर वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लग जाएगा।

उपराज्यपाल का एक्‍शन तेज

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उपराज्यपाल नजीब जंग ने मंगलवार को प्रधान सचिव, सचिव व विभाग प्रमुखों की बैठक करके सभी अधिकारियों को फील्ड में उतरने के निर्देश दिए हैं, साथ ही यह भी कहा है कि वे एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपराज्यपाल ने विभाग प्रमुखों से यह भी कहा है कि आम जनता से मिलने की एक समय सारिणी तय करके उसे विभाग के नोटिस बोर्ड, वेबसाइट पर लगाएं और विज्ञापन दें। सीधे जनता से जुड़ने वाले विभागों को विशेष तौर पर कहा गया है कि जो काम उनके विभाग में हो रहे हैं, उस पर पूरा ध्यान रखें।

उपराज्यपाल ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को निर्देश दिए हैं कि हेल्पलाइन नंबर 1031 पर आने वाली सभी शिकायतों की जांच करें। जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।

स्टिंग के आधार पर तीन केस दर्ज

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एक टेलीविजन चैनल के स्टिंग ऑपरेशन को आधार बनाकर दिल्ली भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत तीन मामले दर्ज किए हैं।

रिश्वतखोरी के मामले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अतिरक्ति पुलिस आयुक्त (भ्रष्टाचार निरोधक शाखा) वी रंगनाथन ने दिए हैं। संबंधित न्यूज चैनल से स्टिंग की सीडी भी जांच में सहायता के लिए मांगी गई है।

भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने जनता को भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी की शिकायत के लिए हेल्पलाइन के अलावा तीन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (23812907), पुलिस उपायुक्त (23815906), और ड्यूटी ऑफिसर (23812905, 23812906) हैं। चौबीस घंटे ड्यूटी ऑफिसर के नंबर पर शिकायत की जा सकती है।

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