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दिल्ली हिंसाः उमर खालिद पर अब यूएपीए के तहत चलेगा मुकदमा, गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार ने दी अनुमति
Fri, 06 Nov 2020 04:18 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Fri, 06 Nov 2020 04:18 PM IST
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उमर खालिद
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दिल्ली दंगे की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्रनेता उमर खालिद के खिलाफ यूएपीए कानून के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार ने दे दी है। यूएपीए कानून के अनुसार किसी पर मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय की मंजूरी लेना जरूरी है।
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बताया जा रहा है कि यह इजाजत दिल्ली पुलिस को करीब एक हफ्ते पहले मिली थी। उम्मीद है कि जल्द ही पुलिस उमर खालिद और शरजील इमाम दोनों के खिलाफ यूएपीए के तहत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी।
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एक अक्तूबर को हुआ था गिरफ्तार
खालिद को खजूरी खास इलाके में दंगे के संबंध में एक अक्तूबर को गिरफ्तार किया गया था। तीन दिन के पुलिस रिमांड के बाद कोर्ट ने खालिद को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
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खालिद को नहीं दी गई एफआईआर की कॉपी, अदालत में डाली है याचिका
बता दें कि खालिद के वकील ने कोर्ट से मामले में दर्ज एफआईआर, पुलिस हिरासत के लिए आवेदन, रिमांड ऑर्डर और मेडिकल रिपोर्ट की प्रतियां देने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह जानना बेहद जरूरी है कि उनके मुवक्किल को किन आरोपों के तहत हिरासत में लिया गया है। उन्होंने इस मामले के आईओ द्वारा दाखिल किए गए जवाब की भी प्रति मांगी है।
हालांकि वहीं विशेष लोक अभियोजक मनोज चौधरी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अदालत द्वारा संज्ञान लेने से पहले आरोपी को दस्तावेज देने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि खालिद को उनकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में बता दिया गया है। अगर उन्हें अभी किसी दस्तावेज की प्रति दी गई तो वह और भी दस्तावेजों की मांग कर सकते हैं।