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दिल्ली शराब घोटाला: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 21 मई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

Wed, 08 May 2024 01:36 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Wed, 08 May 2024 01:36 PM IST
सार

दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में राउज ऐवन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अब राउज ऐवन्यू कोर्ट में मामले कीअगली सुनवाई 21 मई को होगी।

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Delhi Liquor Scam Case Rouse Avenue Court extends judicial custody of Manish Sisodia till May 21
मनीष सिसोदिया - फोटो : एएनआई

विस्तार

राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बुधवार को 21 मई तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किए जाने के बाद सिसोदिया की हिरासत बढ़ाई। ईडी ने पिछले साल 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था। 

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उधर, हाईकोर्ट में आज सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई को जवाब दाखिल करने के लिए चार दिन का और समय दिया है। हाईकोर्ट में अब 13 मई को सुनवाई होगी। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। ईडी ने कहा कि हमें जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय चाहिए क्योंकि जांच अधिकारी अभी इस मामले में दूसरी शिकायत पर काम कर रहे हैं।
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हाईकोर्ट में मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए वकील विवेक जैन ने ईडी-सीबीआई की मांग का विरोध किया। हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी को चार दिन का समय दिया है। अब मामले की सुनवाई 13 मई को होगी। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई को को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सिसोदिया ने 30 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) दोनो ही जांच एजेंसी दिल्ली शराब नीति मामले में सिसोदिया की भूमिका की जांच कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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