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हाईकोर्ट: प्रदर्शनकारी किसानों के शिविर पर हमले की एसआईटी जांच की मांग, केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब तलब

Thu, 27 May 2021 01:30 PM IST
पूजा त्रिपाठी पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Thu, 27 May 2021 01:30 PM IST
सार

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार के गृह विभाग और अलीपुर पुलिस थाने (जिसके अधिकार क्षेत्र में घटनास्थल आता है) को नोटिस जारी किया और उनसे याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा।

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Delhi high court seeks from delhi and centre on plea filed demanding SIT probe of attack on farmers camp in january 2021
फाइल फोटो - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के शिविर पर 29 जनवरी को हुए कथित हमले की विशेष जांच दल (एसआईटी) से स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध करने वाली याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार को गुरुवार को अपना रुख स्पष्ट करने को कहा।

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न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार के गृह विभाग और अलीपुर पुलिस थाने (जिसके अधिकार क्षेत्र में घटनास्थल आता है) को नोटिस जारी किया और उनसे याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा।
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याचिका में दावा किया गया है कि दिल्ली और हरियाण के बीच सिंघू बॉर्डर पर किसानों के शिविर पर 29 जनवरी को कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां तैनात ‘‘ पुलिस कर्मियों की मदद से और उनके मार्गदर्शन पर’’ हमला किया था।
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याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि अलीपुर पुलिस थाने में असामाजिक तत्वों और मामले में कथित तौर पर संलिप्त दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई।

याचिका में यह भी कहा गया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी मामले की उचित जांच के लिए अनुरोध किया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।


याचिका में एसआईटी द्वारा मामले की स्वतंत्र जांच के अलावा, घटनास्थल पर लगे पुलिस कैमरों में कैद घटना की वीडियो फुटेज को संरक्षित रखने का अनुरोध भी किया गया है।

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