फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   delhi high court orders 50 trees plantation against interim bail of a assault accused

उत्पीड़न मामले के आरोपी को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी जमानत, 50 पेड़ लगाने के दिए आदेश

Mon, 18 Feb 2019 04:05 PM IST
दुष्यंत शर्मा भाषा, नई दिल्ली
भाषा, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 18 Feb 2019 04:05 PM IST
विज्ञापन
delhi high court orders 50 trees plantation against interim bail of a assault accused
- फोटो : PTI

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्पीड़न मामले के एक आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए यहां एक सरकारी स्कूल में 50 पेड़ लगाने का फरमान जारी किया है।  

विज्ञापन


न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने कहा कि स्कूल के प्रधानाचार्य को सुनिश्चित करना होगा कि पौधारोपण का काम हो और जांच अधिकारी को अदालत में अनुपालन संबंधी रिपोर्ट दायर करनी होगी। 
विज्ञापन


आरोपी शख्स ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत दर्ज उत्पीड़न, गलत तरीके से रास्ता रोकने एवं शरारत के आपराधिक मामले में अग्रिम जमानत मांगने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। इसी मामले में सह-आरोपी को निचली अदालत से जमानत मिल चुकी है। इसी को आधार बनाकर उसने अपने लिए भी अग्रिम जमानत मांगी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

इस संबंध में पिछले साल कनॉट प्लेस पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत ने गौर किया कि शख्स ने पूर्वी दिल्ली के चंद्र नगर के एक सरकारी स्कूल के पास दो हफ्ते के भीतर स्वयं ‘नीम’ के 25 और ‘पीपल’ के 25 पेड़ लगाने की पेशकश अपने वकील के जरिए अदालत में रखी। 

साथ ही अदालत ने यह भी साफ किया कि गिरफ्तारी से पहले मिली जमानत की छूट का गलत फायदा उठाने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने पर राज्य के पास इस आदेश को रद्द करने की स्वतंत्रता होगी। 

अदालत ने कहा कि वह मामले के गुण-दोष पर कुछ नहीं कह रही है। साथ ही उसने 17 दिसंबर, 2018 के अंतरिम आदेश को स्थायी कर दिया जिससे व्यक्ति की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed