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गैरकानूनी तरीके से इंटरनेट फोन सेवा उपलब्ध कराने पर फेसबुक-व्हाट्स एप को मिला हाईकोर्ट का नोटिस

Tue, 22 Oct 2019 02:11 AM IST
Abhishek Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Abhishek Singh Updated Tue, 22 Oct 2019 02:11 AM IST
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Delhi High court notice to Whatsapp and FB over Internet Phone call
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : Social Media

हाईकोर्ट ने गैरकानूनी तरीके से इंटरनेट फोन सेवा मुहैया कराने पर फेसबुक और व्हाट्स एप से जवाब मांगा है। एक टेलीकॉम कंपनी वर्ल्ड फोन इंटरनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने याचिका दायर कर कहा है कि ये दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गैरकानूनी रूप से इंटरनेट टेलीफोन सेवा प्रदान कर रहे हैं। इन कंपनियों ने इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं लिया है। इसलिए इन्हें कानून के दायरे में लाने के लिए सरकार को निर्देश दिया जाए और उस समय तक इनकी इंटरनेट टेलीफोन सेवा पर रोक लगाई जाए।

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न्यायमूर्ति नवीन चावला ने इस पर वित्त मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, फेसबुक और व्हाट्स एप को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका के मुताबिक, ये सोशल मीडिया प्लेटफार्म जिस तरह इंटरनेट फोन की अनियंत्रित सेवा दे रहे हैं, वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इससे सरकारी खजाने को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं लिया गया है। इसलिए इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। 
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कंपनी की याचिका पर जिरह में अधिवक्ता संजोय घोष ने कहा कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर (टीएसपी) व इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (आईएसपी) जो फोन सेवा मुहैया कराते हैं, वह कई तरह के नियमों से नियंत्रित होती है, जिनका सख्ती से पालन किया जाता है। कोई नियम टूटता है तो इसके लिए संबंधित कंपनी पर 50 करोड़ रुपये जुर्माना लगता है। 
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इसके अलावा, इन पर आपराधिक मुकदमा भी चलता है। इन कंपनियों को लाइसेंस लेने के लिए अपने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का आठ फीसदी लाइसेंस फीस के तौर पर देना होता है, जो सरकार को मिलता है। दूसरे साल से इन कंपनियों को अपनी आय का दस फीसदी देना होता है। इसके अलावा, इस सेवा पर 18 फीसदी जीएसटी भी लगता है। इस तरह गैरकानूनी इंटरनेट कॉल सेवा से सरकार को भारी नुकसान हो रहा है।

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