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CLAT 2024: दिल्ली हाईकोर्ट ने परिणाम संशोधन के लिए दिया चार सप्ताह का समय, संशोधित परिणाम जल्द होंगे जारी
Wed, 23 Apr 2025 03:57 PM IST
श्याम जी.
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: श्याम जी.
Updated Wed, 23 Apr 2025 03:57 PM IST
सार
दिल्ली हाईकोर्ट ने CLAT 2024 के परिणामों में त्रुटियों के आधार पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम को चार सप्ताह में संशोधित परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने दो प्रश्नों के गलत उत्तरों की पुष्टि की, लेकिन देर से आपत्ति दर्ज करने वालों की शिकायतें खारिज कीं।
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : ANI
विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 अप्रैल 2025 को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम को चार सप्ताह के भीतर संशोधित परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने सुनाया।
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कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) का आयोजन एक दिसंबर 2024 को हुआ था और परिणाम सात दिसंबर को घोषित किए गए थे। हालांकि, कई उम्मीदवारों ने उत्तर कुंजी में त्रुटियों का आरोप लगाते हुए विभिन्न हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2025 में सभी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था, ताकि विरोधाभासी फैसलों से बचा जा सके।
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कोर्ट ने पाया कि यूजी परीक्षा के दो प्रश्नों के उत्तर गलत थे, जिसके आधार पर दिसंबर 2024 में एकल जज ने परिणाम संशोधित करने का आदेश दिया था। खंडपीठ ने इस आदेश में कोई प्रारंभिक त्रुटि नहीं पाई और कंसोर्टियम को संशोधित परिणाम घोषित करने की स्वतंत्रता दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन उम्मीदवारों ने निर्धारित समय में आपत्ति दर्ज नहीं की, उनकी शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा।
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