फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi HC refuses to stay CAG audit of accounts of discoms

हाईकोर्ट ने दिया बिजली कंपनियों को झटका

Fri, 24 Jan 2014 01:51 PM IST
अमर उजाला, नई दिल्ली
अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 24 Jan 2014 01:51 PM IST
विज्ञापन
Delhi HC refuses to stay CAG audit of accounts of discoms

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली की बिजली कंपनियों की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उनके खातों की जांच सीएजी नहीं कर सकती है।

विज्ञापन


बिजली कंपनियों ने बुधवार को याचिका दायर की थी। उपराज्यपाल ने 7 जनवरी को कंपनियों के खातों का कैग से ऑडिट करवाने का आदेश जारी किया था।

कंपनियों ने उपराज्यपाल के फैसले को अव्यवहारिक व मनमाना बताते हुए तर्क रखा था कि उन्हें अपना पक्ष रखने तक का मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा वे सीएजी के दायरे से बाहर आती हैं। उन्होंने याचिका में उपराज्यपाल के फैसले को खारिज करने का आग्रह किया है।
विज्ञापन


दिल्ली में एनडीपीएल, बीएसईएस, यमुना और बीएसईएस, राजधानी तीन बिजली कंपनियां पूरे दिल्ली को बिजली सप्लाई करती है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed