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सिख विरोधी दंगा मामला: अभिषेक वर्मा की सुरक्षा में तीन हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात करने के निर्देश

Tue, 29 Sep 2020 08:48 AM IST
प्राची प्रियम अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: प्राची प्रियम Updated Tue, 29 Sep 2020 08:48 AM IST
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Delhi HC directs police to appoint three armed security personnel for anti sikh riots witness Abhishek Verma
दिल्ली उच्च न्यायालय - फोटो : ANI

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में गवाह व विवादास्पद शस्त्र विक्रेता अभिषेक वर्मा को तीन सुरक्षा कर्मी मुहैया कराएं। लगातार मिलती धमकियों के बीच यह हर समय उनकी व उनके परिवार की सुरक्षा करेंगे।

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न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने कहा कि 27 सितंबर को हाईकोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली डीसीपी को आदेश दिया कि वह अभिषेक वर्मा व उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए 3 सुरक्षा कर्मी मुहैया कराएं। कोर्ट के अगले निर्देश तक उस आदेश को जारी रखा जाए। 
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साथ ही अभिषेक वर्मा की याचिका पर सीबीआई और दिल्ली पुलिस को चार हफ्तों में अपना जवाब भी देने के लिए कहा है। अभिषेक वर्मा को पहले से ही हौज खास थाने से सुरक्षा मुहैया कराई गई है। 
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जबकि उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए तीन हथियारबंद सिपाहियों की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।

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