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कोर्ट ने पूछा, माता वैष्णो वाले सिक्के क्यों जारी किए?
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Thu, 24 Apr 2014 12:31 PM IST
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दिल्ली हाईकोर्ट ने माता वैष्णो की तस्वीर वाले पांच रुपये के सिक्के जारी करने पर आपत्ति जताई है। कोर्ट ने कहा है कि अगर अन्य समुदायों के लोग इस मुद्दे को उठाते हैं तो बड़ी परेशानी हो सकती है।
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एक याचिका पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायमूर्ति जी. रोहिणी व न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग की खंडपीठ ने केंद्र सरकार व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। दोनों को जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मौका देते हुए खंडपीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 20 अगस्त तय की है।
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बता दें कि नफीस काजी ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय व आरबीआई के खिलाफ याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि धार्मिक प्रतीक वाली मुद्रा जारी करने से देश की धर्मनिरपेक्ष व लोकतांत्रिक छवि प्रभावित होती है।
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याचिका में सरकार द्वारा 2010 व 2013 में जारी धार्मिक प्रतीकों वाले सिक्कों वापस लेने की मांग की गई है। बता दें कि इस संबंध में केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि माता वैष्णो देवी की तस्वीर वाले सिक्के श्री वैष्णो माता श्राइन बोर्ड की सिल्वर जुबली की स्मृति के तौर पर जारी किए गए थे।