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डीजल टैक्सी बैन पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार, SC ने मांगा रोडमैप

Tue, 03 May 2016 05:06 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 03 May 2016 05:06 PM IST
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Delhi govt reached to supreme court on Diesel cab reached the Supreme Court on diesel texi Bain.
अरविंद केजरीवाल

दिल्ली सरकार एनसीआर में डीजल टैक्सी पर बैन लगाने के फैसले पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सरकार ने कोर्ट से लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए याचिका लगाई है।

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दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते डीजल टैक्सियों पर बैन लगा दिया था। हालांकि कोर्ट का फैसला 31 मार्च से लागू होना था लेकिन बाद में छूट देकर इसे 30 अप्रैल को लागू किया गया।
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इसके विरोध में टैक्सी ड्राइवरों ने दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर प्रदर्शन किया। जिसके चलते सड़कें लगातार दो दिन जाम रहीं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

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रोडमैप के लिए सरकार ने मांगे 2 दिन

Delhi govt reached to supreme court on Diesel cab reached the Supreme Court on diesel texi Bain.
सुप्रीम कोर्ट

टैक्सी ड्राइवरों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार के रवैये और नीतियों की भी आलोचना की थी। टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने भी सीएम केजरीवाल पर जमकर गुस्सा उतारा।

लेकिन सड़कों पर जाम और लोगों की परेशानियों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार ने कोर्ट से अपील की है कि इस आदेश को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए।

दिल्ली सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए आज शाम चार बजे तक रोडमैप मांगा था। लेकिन सरकार ने रोड मैप देने के लिए दो दिन की मांग की है।

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