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Delhi: कैदियों के वैवाहिक मुलाकात के अधिकार पर गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजेंगी दिल्ली सरकार

Sat, 14 Oct 2023 07:49 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Sat, 14 Oct 2023 07:49 AM IST
सार

सरकार ने कहा कि कैदियों के वैवाहिक मुलाकात के अधिकार पर गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजेंगे। जेलों के संदर्भ में वैवाहिक मुलाकातें एक कैदी को अपने जीवनसाथी के साथ गोपनीयता में समय बिताने की अनुमति देने की अवधारणा को संदर्भित करती हैं।

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Delhi government will send proposal to Home Ministry on prisoners right to marital visitation
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दिल्ली सरकार ने हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि जेल महानिदेशक ने कैदियों के वैवाहिक मुलाकात के अधिकार के संबंध में अपने गृह विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है। 

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सरकार ने कहा कि कैदियों के वैवाहिक मुलाकात के अधिकार पर गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजेंगे। जेलों के संदर्भ में वैवाहिक मुलाकातें एक कैदी को अपने जीवनसाथी के साथ गोपनीयता में समय बिताने की अनुमति देने की अवधारणा को संदर्भित करती हैं। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ को बताया गया कि प्रस्ताव आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। सरकार ने इसके लिए छह सप्ताह का समय मांगा।
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कैदी और उनके पति या पत्नी के मौलिक अधिकार के रूप में जेल में वैवाहिक मुलाकातों की घोषणा के लिए 2019 में वकील अमित साहनी द्वारा दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ये दलीलें दी गईं। इसमें जेलों में बंद कैदियों को वैवाहिक मुलाकात का अधिकार प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की भी मांग की गई है। याचिका में दिल्ली जेल नियम, 2018 के नियम 608 को चुनौती दी गई है, जो किसी जेल अधिकारी की उपस्थिति में साक्षात्कार की अनुमति देता है, जहां तक किसी के जीवनसाथी से मुलाकात की बात है। कोर्ट ने 2019 में जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया था। बाद में डीजी जेल ने मामले का विरोध किया था।

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