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शशि थरूर के खिलाफ जारी वारंट पर लगी रोक, पीएम मोदी को बताया था शिवलिंग पर बैठा बिच्छू

Thu, 14 Nov 2019 06:18 PM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Thu, 14 Nov 2019 06:18 PM IST
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delhi court put stay on balaible warrant against shashi tharoor over scorpion on shivling statement
शशि थरूर - फोटो : Instagram
दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर के खिलाफ मानहानि मामले में जो जमानती वारंट जारी किया था उस पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि बुधवार(13 नवंबर) को अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था क्योंकि वह कोर्ट में पेश नहीं हुए थे।
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थरूर के खिलाफ यह मामला भाजपा नेता राजीव बब्बर ने दर्ज कराया है क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर 'बिच्छू पर शिवलिंग' वाला बयान दिया था।
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इससे पहले अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री व थरूर के खिलाफ मानहानि के आरोप तय करने के मामले में सात अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने शशि थरूर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने कहा था कि बब्बर की शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है। वह इस मामले में पीड़ित नहीं हैं, क्योंकि कथित टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी के बारे में की गई थी।
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भाजपा नेता बब्बर ने शिकायत दायर कर आरोप लगाया था कि थरूर ने अक्तूबर 2018 में बंगलूरू में आयोजित एक कार्यक्रम में एक लेख का हवाला देते हुए बयान दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं। इस विवादित लेख में लेखक ने आरएसएस के एक सूत्र के हवाले से लिखा था कि मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं। 


उन्हें वहां से किसी भी तरह हटाया नहीं जा सकता। उस सूत्र ने अपनी कुंठा जाहिर करते हुए मोदी की तुलना बिच्छू से की थी। भाजपा नेता ने अपनी शिकायत में कहा था कि थरूर ने इस लेख के आधार पर विवादित बयान दिया। 
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