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Delhi : अवैध हथियार मामले में गैंगस्टर काला जठेड़ी और अनिल चिप्पी बरी, दो अन्य पर आरोप तय

Fri, 17 May 2024 06:12 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 17 May 2024 06:12 AM IST
सार

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दो अन्य आरोपियों के पास से बरामद हथियारों और उनके खुलासे के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया था। बयानों के आधार पर काला और अनिल चिप्पी को आरोपी बनाया गया था और उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।

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Delhi Court discharges gangsters Kala Jatheri, Anil Chippi in illegal arms case
demo - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली की द्वारका अदालत ने गुरुवार को अवैध हथियार मामले में गैंगस्टर काला जठेड़ी और अनिल चिप्पी को आरोपमुक्त कर दिया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दो अन्य आरोपियों के पास से बरामद हथियारों और उनके खुलासे के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया था। बयानों के आधार पर काला और अनिल चिप्पी को आरोपी बनाया गया था और उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।

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कोर्ट ने संबंधित डीसीपी से रिपोर्ट मांगी है। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) रजत गोयल ने संदीप उर्फ काला जठेड़ी और अनिल रोहिल्ला उर्फ चिप्पी को शस्त्र अधिनियम और आपराधिक साजिश के एक मामले से बरी कर दिया। कोर्ट ने दो आरोपियों आकाश और आशुदीप उर्फ आशु के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत आरोप तय किए हैं। 

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