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दिल्ली महिला आयोग ने स्पा मालिक की गिरफ्तारी नहीं होने पर भेजा समन
Mon, 30 Sep 2019 10:07 PM IST
Avdhesh Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Avdhesh Kumar
Updated Mon, 30 Sep 2019 10:07 PM IST
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दिल्ली महिला आयोग
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दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने स्पा सेंटर 18 प्लस ब्यूटी टेंपल के मालिक की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने पर दिल्ली पुलिस और एमसीडी को समन जारी किया है।
11 सितंबर को डीसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की मदद से बुराड़ी में इस स्पा के औचक निरीक्षण के दौरान सेक्स रैकेट चलते पाया था। इस संबंध में बुराड़ी थाने में आईटीपीए एक्ट की धारा 3 के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई है।
आयोग को सूचित किया गया है कि दिल्ली में इस सेंटर की अन्य शाखाएं भी हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आयोग के अनुसार, मालिक स्पा सेंटर के निरीक्षण के संबंध में यूट्यूब पर वीडियो डाल रहा है। उसकी वेबसाइट पर अब भी कीमत के साथ लड़कियों के फोटो हैं। आयोग का कहना है कि लगता है कि सेंटर अब भी चल रहा है और मालिक खुला घूम रहा है।
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स्पा के ट्विटर हैंडल से आयोग अध्यक्ष को धमकी भरे संदेश आ रहे हैं। आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने समन भेजकर पूछा है कि क्या इसके अन्य केंद्रों पर कोई निरीक्षण किया गया है। उन्होंने इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों का ब्यौरा मांगते हुए एक कांस्टेबल की भूमिका की जांच कराने को कहा है।
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11 सितंबर को डीसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की मदद से बुराड़ी में इस स्पा के औचक निरीक्षण के दौरान सेक्स रैकेट चलते पाया था। इस संबंध में बुराड़ी थाने में आईटीपीए एक्ट की धारा 3 के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई है।
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आयोग को सूचित किया गया है कि दिल्ली में इस सेंटर की अन्य शाखाएं भी हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आयोग के अनुसार, मालिक स्पा सेंटर के निरीक्षण के संबंध में यूट्यूब पर वीडियो डाल रहा है। उसकी वेबसाइट पर अब भी कीमत के साथ लड़कियों के फोटो हैं। आयोग का कहना है कि लगता है कि सेंटर अब भी चल रहा है और मालिक खुला घूम रहा है।
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स्पा के ट्विटर हैंडल से आयोग अध्यक्ष को धमकी भरे संदेश आ रहे हैं। आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने समन भेजकर पूछा है कि क्या इसके अन्य केंद्रों पर कोई निरीक्षण किया गया है। उन्होंने इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों का ब्यौरा मांगते हुए एक कांस्टेबल की भूमिका की जांच कराने को कहा है।
Shahjahanpur law student case: District Court has dismissed the bail pleas of BJP leader Chinmayanand & the student who had accused him of sexual harassment. pic.twitter.com/61MoBQKCyg
— ANI UP (@ANINewsUP) September 30, 2019