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Sikh riots 1984 : सज्जन कुमार की सजा पर फैसला अब 25 को, कोर्ट ने वकील से कहा- दो दिन में लिखित बयान दाखिल करें

Sat, 22 Feb 2025 05:48 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 22 Feb 2025 05:48 AM IST
सार

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष सुनवाई के दौरान सज्जन को मौत की सजा देने का आग्रह किया गया। शिकायतकर्ता के पति व बेटे को सज्जन के उकसाने पर उग्र भीड़ ने हमला कर मार डाला था। 

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Decision on Sajjan Kumar punishment now on 25th
पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार - फोटो : ANI

विस्तार

1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ दिल्ली की अदालत ने शुक्रवार को सजा पर अपना फैसला 25 फरवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया। अदालत ने सज्जन के वकील को दो दिन में लिखित बयान दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने हाल में सज्जन कुमार दोषी ठहराया था।

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विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष सुनवाई के दौरान सज्जन को मौत की सजा देने का आग्रह किया गया। शिकायतकर्ता के पति व बेटे को सज्जन के उकसाने पर उग्र भीड़ ने हमला कर मार डाला था। 

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