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दिल्ली गैंगरेप केस के दो दोषियों की फांसी टली

Mon, 07 Apr 2014 11:29 PM IST
Updated Mon, 07 Apr 2014 11:29 PM IST
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death sentence to delhi gang rape accused postponed by supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गैंगरेप केस के चार दोषियों में से दो को फांसी देने के मामले में 14 अप्रैल तक के लिए स्थगन आदेश जारी किया है।

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राजधानी में 16 दिसंबर, 2012 को मेडिकल छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार कांड के इन दो अभियुक्तों को फांसी देने से पहले अदालत ने कुछ दस्तावेज तलब किए हैं।
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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च और फिर 7 अप्रैल को अभियुक्त मुकेश और पवन गुप्ता की फांसी की तारीख आगे बढ़ाने का फैसला दिया था।

हाईकोर्ट ने दी थी फांसी की सजा

death sentence to delhi gang rape accused postponed by supreme court

सर्वोच्च अदालत की जस्टिस बी.एस. चौहान और जस्टिस जे चेलामेश्वर की बेंच ने कहा कि मौजूदा अंतरिम आदेश 14 अप्रैल तक जारी रहेगा।

अभियुक्तों के वकील एमएल शर्मा इस तारीख तक सिंगापुर के उस अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश करेंगे, जहां बलात्कार की शिकार युवती को इलाज के लिए ले जाया गया था। अदालत ने 31 मार्च को निचली अदालत के रिकॉर्ड भी मांगे थे।

गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मुकेश और पवन के अलावा अक्षय ठाकुर और विनय शर्मा की फांसी की सजा का भी समर्थन किया।

'दुर्लभतम केस है दिल्ली गैंगरेप'

death sentence to delhi gang rape accused postponed by supreme court

हाईकोर्ट ने इस मामले को दुर्लभतम करार दिया था और कहा था कि देश में आपराधिक मामलों के फैसले के लिए स्थापित न्यायिक व्यवस्था के सामने ऐसा उदाहरण पहले कभी नहीं आया था।

यह दुर्लभतम मामला है और ऐसा शायद ही कोई मामला आगे आएगा। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 को एक 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा के साथ छह लोगों ने चलती बस में गैंगरेप किया था।

गैंगरेप पीड़िता की सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। छह अभियुक्तों में से एक राम सिंह ने तिहाड़ जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

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