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रेप केसः दाती महाराज और उसके 3 भाईयों पर कसा शिकंजा, 23 जनवरी को कोर्ट में पेशी का नोटिस जारी
Thu, 20 Dec 2018 01:50 PM IST
पूजा त्रिपाठी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Thu, 20 Dec 2018 01:50 PM IST
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फाइल फोटो
अपनी ही 25 वर्षीय शिष्या के बलात्कार केस में फंसे दाती महाराज और उनके तीन भाइयों पर शिकंजा कसने की तैयारी अदालत ने कर रही है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा अदालत में जमा की गई चार्जशीट का संज्ञान लिया है। इसके साथ ही दाती महाराज और उसके तीन भाईयों को 23 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है।
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Rape case against self-styled godman Daati Maharaj: Delhi's Saket Court takes cognizance of the charge sheet filed by Delhi Police Crime Branch. It also issued notices to him and his three brothers asking them to appear before the court on 23rd January 2019. (file pic) pic.twitter.com/1fZjkimLY7
— ANI (@ANI) December 20, 2018विज्ञापन
दाती के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने से अदालत ने पहले किया था इनकार
अदालत ने दिल्ली पुलिस की जांच पर असंतोष जताते हुए दाती महाराज और उनके सौतेले भाइयों पर दुष्कर्म के आरोप मामले में दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि पुलिस की जांच उचित नहीं है। इसके अलावा, मामले में सीबीआई जांच जारी है और उसी के बाद सुनवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 1 अक्तूबर को यह चार्जशीट दाखिल की थी।
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साकेत जिला अदालत की सीएमएम पूजा तलवार ने पुलिस की जांच पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि जांच में कई अहम पहलुओं को दरकिनार कर दिया गया है। ऐसे ठोस तथ्य नहीं हैं, जिनके आधार पर संज्ञान लिया जा सके। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने जांच पर संदेह जताते हुए मामला सीबीआई के सुपुर्द कर दिया है। ऐसे में संज्ञान लेने का कोई औचित्य नहीं है।
पीड़िता का आरोप- 2005 में दाती महाराज के संपर्क में आई थी
हाईकोर्ट ने पीड़िता की याचिका पर सुनवाई के बाद केस की जांच सीबीआई को देते हुए विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। पीड़िता का आरोप था कि दिल्ली पुलिस दाती मदनलाल राजस्थानी के प्रभाव के कारण मामले में लीपापोती कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से उसकी जान पर लगातार खतरा बना हुआ है।
दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि दाती महाराज और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने लायक साक्ष्य नहीं मिले हैं। यह चार्जशीट केवल पीड़िता के पुलिस और कोर्ट को दिए बयान के आधार पर दाखिल की गई है। इसमें आरोपियों, उनके सहयोगियों और अन्य लोगों मोबाइल रिकॉर्ड की फोरेंसिक रिपोर्ट है।
पीड़िता का आरोप है कि वह 2005 में दाती महाराज के संपर्क में आई थी। दाती उसके कॉलेज का खर्च भी उठाता था। दो साल पहले चरण सेवा के नाम पर 9 जनवरी 2016 को दाती महाराज ने फतेहपुर बेरी स्थित आश्रम में शनि अमावस्या को उससे दुष्कर्म किया। इस बाबत पीड़िता ने दस जून 2018 को दाती महाराज और उसके भाइयों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद पीड़िता ने सीबीआई जांच के लिए 17 जुलाई को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि दाती महाराज और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने लायक साक्ष्य नहीं मिले हैं। यह चार्जशीट केवल पीड़िता के पुलिस और कोर्ट को दिए बयान के आधार पर दाखिल की गई है। इसमें आरोपियों, उनके सहयोगियों और अन्य लोगों मोबाइल रिकॉर्ड की फोरेंसिक रिपोर्ट है।
पीड़िता का आरोप है कि वह 2005 में दाती महाराज के संपर्क में आई थी। दाती उसके कॉलेज का खर्च भी उठाता था। दो साल पहले चरण सेवा के नाम पर 9 जनवरी 2016 को दाती महाराज ने फतेहपुर बेरी स्थित आश्रम में शनि अमावस्या को उससे दुष्कर्म किया। इस बाबत पीड़िता ने दस जून 2018 को दाती महाराज और उसके भाइयों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद पीड़िता ने सीबीआई जांच के लिए 17 जुलाई को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।