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लूटपाट व हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद

Thu, 04 Sep 2014 02:49 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 04 Sep 2014 02:49 AM IST
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three awarded life sentance on hurder and loot case.

दिल्ली के रोहिणी इलाके में बुजुर्ग महिला की हत्या व लूटपाट के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने रोहिणी सेक्टर-3 इलाके में महिला के घर में सेंध लगाकर लूटपाट की। लूटपाट का विरोध करने पर एक बदमाश ने महिला की हत्या कर दी थी।

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रोहिणी जिला अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. कामिनी लाऊ ने सुरेंद्र उर्फ रूसी (23), राजेश (34), रविंदर (23) को रेशम रानी(65) के घर में घुस कर लूटपाट, हत्या व सेंधमारी के दौरान हत्या आदि धाराओं में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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अदालत ने प्रत्येक दोषी पर चौदह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने एक आरोपी महेश उर्फ चिकना को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। एक अन्य नाबालिग आरोपी का मुकदमा बाल न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।
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अदालत ने 12 अगस्त के अपने 219 पन्नों के फैसले में कहा कि इस मामले में पीड़िता सीनियर सिटीजन थी। दूसरी ओर इस मामले में दोषी उत्तर पश्चिम दिल्ली के शातिर हैं और बिना रोक टोक इलाके में बुजुर्गों को आसान शिकार बना रहे हैं। वारदात की रात ही दो अन्य वारदातें हुईं जिनमें बुजुर्गों को निशाना बनाया गया।


अभियोजन के मुताबिक रूसी, राजेश, रविंदर व महेश व नाबालिग आरोपी ने 24 जुलाई 2012 की रात करीब दो बजे रेशम रानी के घर में सेंधमारी कर लूटपाट की थी। बदमाश एयर कंडीशन की खिड़की से घर में घुसे थे। बदमाशों ने लूटपाट के दौरान चांदी के सिक्के, घड़ी, सोने की ज्वेलरी व एक हजार रुपये रेशम रानी से लूटे थे। जब उसने लूटपाट का विरोध किया तो राजेश ने उस पर चाकू से हमला कर दिया था।

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