फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   The court directed the FIR in the case was manipulated by wife

पत्नी से छेड़छाड़ मामले में कोर्ट ने दिया एफआईआर का निर्देश

Thu, 13 Oct 2016 12:40 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 13 Oct 2016 12:40 AM IST
विज्ञापन
The court directed the FIR in the case was manipulated by wife
- फोटो : डेमो फोटो

ट्यूटर की पत्नी से छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में अदालत ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। मामला जगतपुरी इलाके में ट्यूशन पढ़ने वाली एक बच्ची की फीस को लेकर हुए विवाद, मारपीट व छेड़छाड़ का है। 

विज्ञापन


पीड़िता के साथ मारपीट के बाद बच्ची के माता-पिता ने ट्यूटर के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज करवाया था। वहीं पुलिस ने पीड़ित महिला की एफआईआर नहीं लिखी थी।
विज्ञापन


कड़कड़डूमा जिला कोर्ट के एसीएमएम सुनील बेनीवाल ने ट्यूटर व उसकी पत्नी की शिकायत पर सुनवाई के बाद थाना जगतपुरी पुलिस को छेड़छाड़, मारपीट, अनाधिकृत प्रवेश समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


पेश मामले में, पीड़ित पक्ष की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि उनके मुवक्किल ट्यूटर ने तीन माह की बकाया फीस बच्ची के माता-पिता से मांगी थी। 

इस बात पर आठ दिसंबर, 2015 की रात करीब सवा आठ बजे घर में घुसकर उसकी पत्नी के साथ मारपीट व छेड़छाड़ की गई। इसकी सूचना पुलिस को रात साढ़े आठ बजे दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 


वहीं बच्ची के माता-पिता की शिकायत पर रात करीब 12 बजे उनके मुवक्किल के खिलाफ बच्ची से छेड़छाड़ का मामला पॉक्सो के तहत दर्ज कर लिया गया। पीड़िता का कहना है कि उसने पुलिस को दो बार शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed