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शादी का झांसा देकर कोच ने शूटर से किया दुष्कर्म

Mon, 05 Dec 2016 12:07 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 05 Dec 2016 12:07 AM IST
सार

नशीला पदार्थ पिलाने का आरोप
किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी
महिला शूटर ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई बार रोशन किया है देश का नाम 

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rape with shooter
rape - फोटो : amar ujala

विस्तार

अंतरराष्ट्रीय स्तर की महिला शूटर ने अपने कोच पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। शूटर ने शिकायत में कहा है कि आरोपी कोच उसके जन्मदिन पर घर आया और उसे कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। कोच ने यह बात किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी।

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चाणक्यपुरी थाना पुलिस ने दुष्कर्म और नशीला पदार्थ पिलाने का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी कोच को तफ्तीश में शामिल होने के लिए कहा है। आरोपी कोच अर्जुन अवॉर्ड विजेता है। पुलिस फरार आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है।
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पुलिस के अनुसार पीड़ित महिला शूटर ने शिकायत में कहा है कि उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम कई बार रोशन किया है। अपने खेल को बेहतर करने के लिए उसने साई के कोच से ट्रेनिंग देने का जुलाई में अनुरोध किया था।
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ट्रेनिंग के दौरान जान-पहचान होने पर कोच ने उससे कहा कि उसकी उम्र 35 वर्ष हो चुकी है और शादी करना चाहता है। इसके बाद कोच ने उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा, तो महिला शूटर ने स्वीकार कर लिया। उसके अनुरोध पर कोच ने महिला शूटर को अपने माता-पिता से भी मिलवाया।

12 नवंबर को शूटर का जन्मदिन था। कोच शाम को उसके घर आया और कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जन्मदिन के एक सप्ताह बाद कोच ने उसे फोन कर कहा कि वह शादी नहीं कर सकता।

जब महिला शूटर ने कारण पूछा, तो कोच ने कहा कि यह उसकी आदत है। साथ ही धमकी दी कि मुंह बंद रखो, नहीं तो जान से मार दूंगा। शूटर ने कहा कि इस घटना से उसका खेल प्रभावित हुआ और वह मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान है।


27 नवंबर को दी थी शिकायत
पुलिस के अनुसार महिला शूटर ने 27 नवंबर को चाणक्यपुरी थाना पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस ने 3 दिसंबर को एफआईआर दर्ज की। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही थी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। शूटर की आरएमएल अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई थी। उसने पूरी जांच नहीं कराई है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि दुष्कर्म की पुष्टि हो गई है। हालांकि शरीर पर चोट व खरोंच आदि के निशान नहीं हैं।

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