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दो बच्चों की मां का नाबालिग पर यौन शोषण का आरोप, कोर्ट ने आरोपी को देख उल्टा महिला पर दर्ज किया केस

Tue, 14 Jan 2020 04:44 PM IST
पूजा त्रिपाठी संवाद न्यूज एजेंसी, पलवल
संवाद न्यूज एजेंसी, पलवल Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Tue, 14 Jan 2020 04:44 PM IST
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palwal mother of two kids alleged juvenile of assault but court file case against her
सांकेतिक चित्र - फोटो : demo pic

14 वर्षीय किशोर पर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराने वाली विधवा महिला के खिलाफ प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (पीएमजेजेबी) रितु यादव ने पोक्सो के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

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महिला थाना पुलिस ने 29 वर्षीय महिला के खिलाफ किशोर का शारीरिक शोषण करने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी मामले में महिला की गिरफ्तार नहीं हुई है। पुलिस महिला की तलाश में जुटी है।
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उप पुलिस अधीक्षक सुनील कादयान के अनुसार 13 सितंबर 2019 को एक 29 वर्षीय महिला ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि उसकी शादी 10 साल पहले रोहतक जिला के सांपला थाना अंतर्गत रहने वाले एक युवक से हुई थी।
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शादी के बाद दो बच्चों की मां बन गई और करीब चार साल पहले उसके पति की मौत हो गई। महिला दोनों बच्चों को लेकर पलवल आकर रहने लगी। साल 2018 में महिला की मुलाकात चांदहट थाना के क्षेत्र एक गांव निवासी युवक से हुई। दोनों आपस में बातें करने लगे, जिससे दोनों की दोस्ती हो गई।

महिला का आरोप था कि एक दिन युवक उसके घर पहुंच गया और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। करीब एक वर्ष तक युवक उसका यौन शोषण करता रहा, जिससे वह गर्भवती हो गई।

जब महिला ने युवक से शादी के लिए कहा तो वह मुकर गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया।
 
बाल सुधार गृह से आने के बाद किशोर ने पीएमजेजेबी में अपील दायर कर कहा कि जिस समय वह महिला के संपर्क में आया उसकी उम्र 14 साल थी।

किशोर का आरोप था कि महिला ने उसे बार-बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए उकसाया तथा एक साल तक उसका शारीरिक शोषण करती रहती। महिला ने उस पर शादी करने का दबाब बनाया तथा मना करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। 

जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट रितू यादव ने मामले की सुनवाई करते हुए जिला पुलिस को निर्देश दिए हैं कि किशोर की जन्ततिथि  14 जनवरी 2004 है। उस हिसाब से महिला के संपर्क में आने के वक्त किशोर की उम्र करीब 14 वर्ष थी।

महिला ने 14 वर्षीय किशोर को डरा-धमका कर अपने कब्जे में रखा तथा अपनी हवस को शांत करने के लिए के लिए गलत तरीके से किशोर को उकसा कर शारीरिक संबंध बनाए हैं, इसलिए महिला के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुएल ऑफेंस(पोक्सो) के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए।

महिला थाना पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही महिला को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 

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