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नीतीश कटारा हत्याकांडः सुप्रीम कोर्ट ने सुखदेव और विकास की सजा 5 साल घटाई
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Mon, 03 Oct 2016 11:56 AM IST
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नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास और सुखदेव
- फोटो : ani
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में फैसला सुनाते हुए विकास यादव और सुखदेव पहलवान को उनकी सजा में पांच-पांच साल की राहत दी है। जिसका मतलब ये है कि सुखदेव अब 20 साल और विकास 25 साल जेल में रहेंगे।
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बता दें कि इस हत्याकांड के तीसरे दोषी विशाल यादव ने, जो 30 साल के कैद की सजा काट रहे हैं, ने अपनी सजा के खिलाफ कोई अपील नहीं की थी।
मालूम हो कि नीतीश कटारा की हत्या वर्ष 2002 में कर दी गई थी और इन तीनों को सनसनीखेज मामले में दोषी ठहराया गया था। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति सी नागप्पन की पीठ विकास और विशाल द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर की गईं अपीलों पर फैसला सुनाया है।
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इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने तीनों को बिना किसी छूट के 25 साल की उम्रकैद की सजा सुनाई थी और सबूत नष्ट करने के लिए पांच साल की अतिरिक्त सजा दी थी। उच्च न्यायालय ने कटारा की हत्या को ‘झूठी शान के लिए’ हत्या करार दिया था।
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