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लिव इन रिलेशन में रेप का आरोपी बरी, महिला बदल रही थी बयान

Mon, 20 Jun 2016 12:00 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 20 Jun 2016 12:00 AM IST
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Live in relation to the accused in the rape, the woman was changing statement
कोर्ट, अदालत - फोटो : file photo

हाईकोर्ट ने करीब चार वर्ष पूर्व महिला से रेप मामले में 10 वर्ष की कैद की सजा पाए व्यक्ति को बरी कर दिया है। अदालत ने माना कि दोनों लिव इन रिलेशन में रह रहे थे और महिला बार-बार अपने बयान बदल रही है।

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ऐसे में रेप के आरोप संबंधी बयान को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने सजा संबंधी निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पेश दस्तावेज पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया है।
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दस्तावेज से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता महिला अपने पति से अलग होकर दिल्ली में अकेली रह रही थी। इसके बाद वह आरोपी के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी।

अदालत ने कहा कि महिला बार-बार अपना बयान बदल रही है उसने स्वयं माना कि वह आरोपी के साथ रह रही थी। दूसरी तरफ उसने शिकायत में कहा है कि जब वह सो रही थी तो अचानक आरोपी उसके कमरे में दरवाजा खुला होने पर आया व धमकी देकर रेप किया।

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उधार दिए पैसे मांगने पर रेप के आरोप में फंसाया

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अदालत ने कहा कि कथित पीड़िता ने माना है कि उसने आरोपी से उधार पैसे भी लिए थे, स्पष्ट है कि दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे।ऐसे में वे वर्ष 2013 में दिए गए सजा संबंधी फैसले को रद्द करते हैं।

अदालत ने यह फैसला सजा पाए व्यक्ति की अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। अपील में उसने तर्क रखा कि दोनों लिव इन रिलेशन में रह रहे थे और उधार दिए पैसे मांगने पर उसे फर्जी मामले में फंसा दिया गया।

पुलिस के अनुसार, महिला ने आरोप लगाया था कि 13 जनवरी 2011 की रात जब वह अकेली थी और बेटी की मौत के गम में थी उसी दौरान आरोपी ने रेप किया था।

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