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नागा आतंकी पर फैसला सुनाएगी अदालत
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Thu, 06 Mar 2014 01:52 AM IST
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मणिपुर में तीन सरकारी अधिकारियों के अपहरण व हत्या के मामले में विशेष सीबीआई अदालत 24 मार्च को फैसला सुनाएगी। इस मामले में नागालैंड के आतंकी संगठन एनएससीआईएन का सदस्य होपसन निंगशेन आरोपी है।
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पटियाला हाउस स्थित विशेष सीबीआई जज वीके गुप्ता ने होपसन निंगशेन की सुनवाई की। सीबीआई के मुताबिक होपसन निंगशेन नागालैंड की नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-इसाक मुइवाह (एनएससीआईएन-आईएम) का सक्रिय सदस्य है।
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गुट के आतंकियों ने 13 फरवरी 2009 को कासोम खुल्लेन के एसडीएम थिंगनाम किशन सिंह को उनके स्टाफ के पांच लोगों के साथ अगवा कर लिया था। अगले दिन आतंकियों ने रामसिंह सिरो, रामथिंग सिंगलाई व कपांगखुई जाजो को रिहा कर दिया था।
सेनापति के नजदीक तफाओ कुकी नदी के पास 17 फरवरी को किशन सिंह, वाई टोकन सिंह व ए राजन शर्मा के शव मिले थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले की सुनवाई मई 2010 में मणिपुर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी।
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सीबीआई ने एनएससीआईएन के दोनों गुटों के बीच संघर्ष व निष्पक्ष सुनवाई न होने की आशंका के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।