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बिसाहड़ा विवाद : गोहत्या मामले पर अब 23 जून को होगी सुनवाई
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा
Updated Tue, 14 Jun 2016 12:22 AM IST
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बिसाहड़ा कांड
- फोटो : फाइल फोटो
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बिसाहड़ा में गोहत्या की पुष्टि होने पर इकलाख के परिजनों पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए न्यायालय में दी अर्जी पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब 23 जून की तारीख लगी है।
हालांकि जारचा पुलिस ने थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज न होने की रिपोर्ट कोर्ट में जमा कर दी है। गांव के सूरजपाल सिंह ने 9 जून को न्यायिक मजिस्ट्रेट गौतमबुद्धनगर की न्यायालय में अर्जी दी थी, जिसमें फोरेंसिक रिपोर्ट में गोहत्या की पुष्टि हुई।
इस कारण इकलाख के परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए अर्जी दी है। 13 जून की तारीख लगाई गई थी। मामले की सुनवाई सोमवार को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विजय कुमार की कोर्ट में होनी थी।
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हालांकि जारचा पुलिस ने थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज न होने की रिपोर्ट कोर्ट में जमा कर दी है। गांव के सूरजपाल सिंह ने 9 जून को न्यायिक मजिस्ट्रेट गौतमबुद्धनगर की न्यायालय में अर्जी दी थी, जिसमें फोरेंसिक रिपोर्ट में गोहत्या की पुष्टि हुई।
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इस कारण इकलाख के परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए अर्जी दी है। 13 जून की तारीख लगाई गई थी। मामले की सुनवाई सोमवार को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विजय कुमार की कोर्ट में होनी थी।
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न्यायाधीश के छुट्टी पर होने से टली सुनवाई
दादरी
- फोटो : अमर उजाला
न्यायाधीश के छुट्टी होने के चलते सुनवाई के लिए अब 23 जून की तारीख लगाई है। 9 जून को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जारचा पुलिस से रिपोर्ट को लेकर आख्या मांगी थी।
पुलिस ने गोहत्या के मामले में सूरजपाल की तहरीर पर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होने की आख्या कोर्ट में जमा करा दी। वकील रामशरण नागर और बीआर शर्मा ने बताया कि 23 जून को मामले में बहस होगी।
उनके पास मामले को लेकर पर्याप्त साक्ष्य है। जिनको पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। उनको भी कोर्ट में पेश किया जाएगा।
पुलिस ने गोहत्या के मामले में सूरजपाल की तहरीर पर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होने की आख्या कोर्ट में जमा करा दी। वकील रामशरण नागर और बीआर शर्मा ने बताया कि 23 जून को मामले में बहस होगी।
उनके पास मामले को लेकर पर्याप्त साक्ष्य है। जिनको पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। उनको भी कोर्ट में पेश किया जाएगा।