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राष्ट्रीय चिह्न वाले पहचान पत्र पर मचा बवाल

Thu, 09 Apr 2015 12:27 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 09 Apr 2015 12:27 AM IST
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Created a ruckus at the national emblem ID

हाईकोर्ट ने किराड़ी विधानसभा से ‘आप’ विधायक रितुराज गोविंद को कार्यकर्ताओं को पहचान पत्र जारी करने राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने इस मुद्दे पर रितुराज, आम आदमी पार्टी और पुलिस को नोटिस जारी कर 9 अगस्त तक जवाब देने को कहा है।

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कोर्ट ने यह निर्देश इस क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे प्रत्युश कंठ की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया। याची ने राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न के दुरुपयोग करने के आरोप में ‘आप’ विधायक पर मुकदमा चलाने की मांग की गई है।
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याचिका में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न वाले पहचान पत्र बांटे जाने से लोगों में यह धारणा बन रही है कि विधायक लोगों को सरकारी नौकरी पर लगा रहे हैं। वह आईकार्ड में लोगों को विधायक प्रतिनिधि के नाम से कार्ड बांट रहे हैं। यह सरासर कानून का दुरुपयोग है। अत: पुलिस को विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया जाए।
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