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केजरीवाल-सिसोदिया-योगेंद्र यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर लगी रोक, मानहानि का है मामला

Wed, 24 Apr 2019 11:50 AM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Wed, 24 Apr 2019 11:50 AM IST
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court put stays on arrest warrant of kejriwal manish sisodia yogendra yadav in defamation case
फाइल फोटो

दिल्ली की अदालत ने मानहानि की शिकायत पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी है।

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गौरतलब है कि पटियाला हाउस अदालत ने सोमवार को मानहानि मामले में पेश नहीं होने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आप के पूर्व नेता योगेंद्र यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। वारंट रद्द करवाने के लिए कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी, जिस पर बुधवार को सुनवाई के बाद अदालत ने इस पर रोक लगा दी।
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अदालत के एसीएमएम समर विशाल की ओर से तीनों आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद केजरीवाल व सिसोदिया ने अर्जी दायर कर कहा था कि उन्हें अदालत ने पेशी से स्थायी छूट दे रखी है। इसलिए गैर जमानती वारंट रद्द किया जाए।
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अदालत ने वकील सुरेंद्र कुमार शर्मा की शिकायत पर तीनों नेताओं के खिलाफ 3 अप्रैल को मानहानि के आरोप तय करते हुए मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 2013 में पार्टी ने उनसे संपर्क किया था और पार्टी  टिकट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने को कहा था, लेकिन बाद में झूठा आरोप लगाते हुए उनका टिकट काट दिया।

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