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केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर अदालत का फैसला सुरक्षित

Thu, 27 Jun 2019 07:36 PM IST
Prachi Priyam न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Prachi Priyam Updated Thu, 27 Jun 2019 07:36 PM IST
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Court holds judgement on Vijendra Gupta complain against Arvind Kejriwal
विजेंद्र गुप्ता-अरविंद केजरीवाल - फोटो : Social Media

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजेंद्र गुप्ता की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर मानहानि मामले में गुरुवार को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

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कोर्ट ने विजेंद्र गुप्ता और उनके दो गवाह, भाजपा प्रदेश युवा मोर्चा के सचिव दीपक बंसल और एलएलबी छात्र अनुराग मलिक के बयान दर्ज करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा।  इन दोनों गवाहों ने विजेंद्र गुप्ता के आरोपों का समर्थन किया। अब कोर्ट आठ जुलाई को समन जारी करने पर अपना फैसला सुनाएगी।
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गौरतलब है कि विजेंद्र गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाया था कि उन्होंने चार मई को केजरीवाल को थप्पड़ मारने की घटना व हत्या की साजिश रचने को लेकर उन पर झूठा आरोप लगाया है। गुप्ता ने पुलिस से अपनी शिकायत में कहा था कि यह दोनों नेता केजरीवाल की हत्या की कथित साजिश में उन्हें गलत तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। 
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