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कोर्ट ने अक्षय कुमार से पूछा उनका पूरा नाम और पता, जानते हैं क्यों!

Thu, 23 Feb 2017 02:58 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 23 Feb 2017 02:58 PM IST
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court asked akshay kuar name and address in case
अक्षय कुमार - फोटो : अमर उजाला
बॉलीवुड फिल्म जॉली एलएलबी-2 में मानहानि मुकदमे का सामना कर रहे अक्षय कुमार को समन नहीं मिल पाए। अदालत ने अक्षय का पूरा नाम व पता बताने का निर्देश दिया है। वहीं, अदालत ने फिल्म के प्रोडयूसर्स फॉक्स स्टार स्टूडियो व अन्य को पेशी से छूट प्रदान कर दी।
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इन सभी के खिलाफ प्रख्यात बाटा कंपनी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया है। मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट संदीप गुप्ता के समक्ष प्रोडयूसर्स कंपनी, अन्नू कपूर, लेखक सुभाष कपूर और कंपनी के कुछ शीर्ष अधिकारियों की ओर से पेश अधिवक्ता ने बताया कि सभी अपने पहले से तय कार्यक्रम में व्यस्त है। ऐेसे में वे नहीं आ पाए। अत: उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट प्रदान की जाए।
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सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि अक्षय कुमार को समन तामील नहीं हो पाए। ऐसे में वे नहीं आ पाए। अदालत ने मामले की सुनवाई अप्रैल माह तय करते हुए अक्षय कुमार को अपना नाम व पता बताने का निर्देश दिया है ताकि नए सिरे से समन भेजे जा सके।
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कंपनी ने हाईकोर्ट में समन को चुनौती दी थी, मगर अदालत ने समन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सुनवाई 30 मार्च तय की थी। निचली अदालत ने आठ फरवरी को फॉक्स स्टार के अलावा अभिनेता अक्षय कुमार, अन्नू कपूर, लेखक सुभाष कपूर और कंपनी के कुछ शीर्ष अधिकारियों को समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया था।

बाटा ने शिकायत की है कि इस मोशन फिल्म के ट्रेलर में बाटा को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की गयी है। बाटा ब्रांड की गलत छवि पेश की गयी है और संवाद में यह संदेश देने की कोशिश की गयी है कि बाटा केवल समाज के निचले तबके के लिए है और यदि कोई बाटा जूते-चप्पल पहनता है तो वह अपमानित महसूस करता है।

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