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दिल्ली में कोरोना वायरस के 652 नए मामले आए सामने, 8 लोगों की मौत
Sun, 16 Aug 2020 06:37 PM IST
Mohit Mudgal
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: Mohit Mudgal
Updated Sun, 16 Aug 2020 06:37 PM IST
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दिल्ली में कोरोना वायरस
- फोटो : PTI
दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस के 652 नए मामले सामने आए हैं। जबकि 8 लोगों की मौत हो गई है। इसकी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 1,52,580 हो गई है। राजधानी में रविवार को 1310 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। दिल्ली में अब तक कुल 1,37,561 स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना वायरस से दिल्ली में अब तक कुल 4196 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में अभी कोरोना वायरस के 10823 सक्रिय मामले हैं।
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3024 RTPCR/CBNAAT/TrueNat tests and 7685 Rapid antigen tests conducted today. So far, 1302120 tests have been conducted: Health Department, Delhi https://t.co/BjK9Y0QkQS
— ANI (@ANI) August 16, 2020विज्ञापन
दिल्ली सरकार ने जानकारी दी है कि रविवार को 3024 आरटी-पीसीआर जांच और 7685 रैपिड एंटीजन जांच की गई हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस की कुल 13,02,120 जांच की गई हैं। राजधानी में अभी कंटेनमेंट जोन की कुल संख्या 549 है।
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अगले महीने से खुल सकती हैं दिल्ली की अदालतें
दिल्ली की अदालतें 1 सितंबर से खुल सकती हैं। हालांकि स्थिति को देखते हुए और रोटेशन के आधार पर प्रयोग के तौर पर यह कदम उठाया जाएगा। अदालतों में सामान्य दिनों की तरह कामकाज शुरू करने का एक आधार यह भी रहेगा कि उस समय तक सार्वजनिक परिवहन की सुविधा पूरी तरह से उपलब्ध हो पाती है या नहीं।
जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा है कि अभी केवल एक-चौथाई लोगों के साथ ही अदालतों का काम शुरू होगा। अदालत का शेष काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जारी रहेगा। हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार मनोज जैन ने इस संबंध में एक कार्यालय आदेश जारी किया है।
दिल्ली की सभी अदालतें बीते करीब पांच महीने से बंद हैं। 25 मार्च से लागू हुए लॉकडाउन के साथ ही अदालतों में कामकाज बंद कर दिया गया था। हालांकि जून से लॉकडाउन में कुछ ढील दी गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से काम शुरू हो गया था। इसके बाद गठित एक समिति ने अदालतों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की योजना बनाई थी।
गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के चलते दिल्ली हाईकोर्ट और जिला अदालतों में 31 अगस्त तक केवल जरूरी मामलों की ही सुनवाई की जाएगी। पहले यह पाबंदी 14 अगस्त तक के लिए लगाई गई थी। हाईकोर्ट की समिति ने कामकाज से जुड़े और भी कई आदेश जारी किए हैं।