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सड़क हादसे में दिव्यांग हुए डॉक्टर को 35 लाख का मुआवजा, कार की टक्कर में बेकार हो गया है पैर
Tue, 08 Oct 2019 03:06 AM IST
Avdhesh Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: Avdhesh Kumar
Updated Tue, 08 Oct 2019 03:06 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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अदालत ने सड़क हादसे में पैर गंवाने वाले डॉक्टर को 35 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। मलका गंज निवासी डॉक्टर मनीष सिंह मुखर्जी नगर की ओर पैदल जा रहे थे। इस दौरान एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद डॉक्टर का एक पैर खराब हो गया था।
तीस हजारी अदालत के एमएसीटी जज एसएस मल्होत्रा ने मनीष सिंह को 35.16 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दिया है। अदालत ने नर्स व व्हील चेयर के खर्च का भुगतान करने भी निर्देश दिया है।
बाड़ा हिंदू राव अस्पताल से एनैस्थिसियोलॉजी में स्नातकोज्जर कर रहे मनीष सिंह (30) का 20 मार्च 2016 को एक्सीडेंट हुआ था। इस हादसे के बाद डॉक्टर मनीष का एक पैर पूरी तरह बेकार हो गया था। अदालत ने कहा कि इसे पूर्ण विकलांगता नहीं माना जा सकता और वे अपना सारा काम कर सकते हैं।
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तीस हजारी अदालत के एमएसीटी जज एसएस मल्होत्रा ने मनीष सिंह को 35.16 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दिया है। अदालत ने नर्स व व्हील चेयर के खर्च का भुगतान करने भी निर्देश दिया है।
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बाड़ा हिंदू राव अस्पताल से एनैस्थिसियोलॉजी में स्नातकोज्जर कर रहे मनीष सिंह (30) का 20 मार्च 2016 को एक्सीडेंट हुआ था। इस हादसे के बाद डॉक्टर मनीष का एक पैर पूरी तरह बेकार हो गया था। अदालत ने कहा कि इसे पूर्ण विकलांगता नहीं माना जा सकता और वे अपना सारा काम कर सकते हैं।
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