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1984 सिख विरोधी दंगा : पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय, कोर्ट ने हत्या के आरोप से किया मुक्त

Thu, 24 Aug 2023 02:18 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Thu, 24 Aug 2023 02:18 AM IST
सार

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी के खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने का साक्ष्य नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर तय की है।

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Charges framed against former MP Sajjan Kumar
सज्जन कुमार - फोटो : ANI

विस्तार

अदालत ने 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को राहत प्रदान करते हुए हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया। हालांकि, अदालत ने उनके खिलाफ दंगा, डकैती, हत्या के प्रयास के आरोप में आरोप तय कर दिए। अदालत ने कहा, पेश साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर उनके खिलाफ इन धाराओं में मुकदमा चलाने के पर्याप्त सबूत है।

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राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस सांसद और आरोपी सज्जन कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 147,148,153ए, 295, 149, 307, 308, 323, 325, 395 और 436 के तहत आरोप तय किए है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी के खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने का साक्ष्य नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर तय की है।
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विशेष जांच दल (एसआईटी) ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 153ए, 295, 436, 395, 307, 302 और 102बी के तहत मामला दर्ज किया था। एसआईटी ने 2015 में जनकपुरी और विकासपुरी में सिख विरोधी दंगा मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस मामले में सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या शामिल है, जिनकी एक नवंबर 1984 को हजारों की भीड़ ने हत्या कर दी थी। इससे पहले एसआईटी ने 1984 के दंगों के एक मामले में सज्जन कुमार को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। जिस पर कुमार ने कहा कि उन्हें जमानत देने के आदेश में कोई कमजोरी नहीं है और दंगों के मामले में जमानत रद्द करने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा कोई आधार नहीं दिया गया है। फिलहाल सज्जन कुमार एक अन्य मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

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