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Satyendra Jain: सत्येंद्र जैन का मामला दूसरे जज के पास स्थानांतरित, हाईकोर्ट पहुंचे मंत्री

Sat, 24 Sep 2022 08:08 AM IST
अनुराग सक्सेना अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अनुराग सक्सेना Updated Sat, 24 Sep 2022 08:08 AM IST
सार

जैन की और से पेश एडवोकेट राहुल मेहरा ने मामले में तुंरत सुनवाई का आग्रह करते हुए कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने ईडी के आवेदन को स्वीकार कर सुनवाई दूसरे विशेष न्यायाधीश विकास ढुल के पास स्थानांतरित कर दी है।

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case of Satyendra Jain transferred to another judge minister approaches High Court
सत्येंद्र जैन - फोटो : एएनआई

विस्तार

जिला अदालत ने दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की सुनवाई दूसरे जज के पास स्थानांतरित कर दी। इसके बाद जैन ने फैसले को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी। अदालत ने याचिका पर सोमवार को सुनवाई तय कर दी है।

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चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष जैन की और से पेश सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा ने मामले में तुंरत सुनवाई का आग्रह किया। उन्होंने कहा राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आवेदन को स्वीकार कर मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की कोर्ट से दूसरे विशेष न्यायाधीश विकास ढुल के पास स्थानांतरित कर दी है।
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मेहरा ने मामले में जल्द सुनवाई का तर्क रखते हुए कहा कि नए जज को मामले का फैसला करने के लिए केवल एक सप्ताह का समय दिया गया है, जिस पर दिन-प्रतिदिन सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है।

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...तो अधिकारों का हनन होगा

मेहरा ने फैसले को गलत बताते हुए कहा कि जिला जज ने जैन के द्वारा उठाए गए तर्कों पर उचित तरीके से विचार नहीं किया और यदि जल्द सुनवाई नहीं हुई तो उनके मुवक्किल के अधिकारों का हनन होगा। पीठ ने आग्रह स्वीकार करते हुए सुनवाई सोमवार तय कर दी।

छापे में मिली थी अघोषित संपत्ति, सोने के 133 सिक्के 

सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 मई को गिरफ्तार किया था। 57 साल के सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी की ओर से छापेमारी के दौरान करीब 2.85 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति और सोने के 133 सिक्के बरामद किए जाने का दावा किया था। 

हफ्ते भर में मामला निपटाने के निर्देश

इससे पूर्व जिला जज ने ईडी के आवेदन को स्वीकार करते हुए सुनवाई न्यायाधीश विकास ढुल के पास स्थानांतरित कर दी। अदालत ने जैन के उस तर्क को खारिज कर दिया कि मामला दूसरी अदालत में स्थानांतरित होने से सुनवाई में देरी होगी क्योंकि पहले ही अदालत दो माह से सुनवाई पूरी कर चुकी है।

अदालत ने कहा, जैन के मामले में एक सप्ताह में निपटारा किया जाए और जमानत पर सुनवाई आज से ही शुरू की जाए। सीबीआई ने तब दिसंबर, 2018 में जैन के खिलाफ चार्जशीट दायर की। फिलहाल जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

जैन से आबकारी मामले में हो चुकी पूछताछ

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आबकारी नीति मामले में भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन से पूछताछ कर चुकी है। एजेंसी ने इसके लिए स्थानीय अदालत से अनुमति मांगी थी। 

एलएनजेपी में भर्ती होने पर उठे थे सवाल

गौरतलब है कि न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद जैन अब तक दो बार एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हुए हैं। जैन को सबसे पहले जीबी पंत अस्पताल में भर्ती के लिए लाया गया था, लेकिन पंत में किसी कारण भर्ती नहीं किया जा सका। एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. सुरेश कुमार ने पहली बार जैन को मेडिसिन वार्ड में भर्ती किया था, उस समय जैन को कमर दर्द की शिकायत थी। बार-बार भर्ती होने पर अस्पताल प्रशासन पर ईडी ने सवाल भी खड़ा किया था।

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