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Delhi: दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध भर्ती का मामला, अदालत ने तीन आरोपियों की ईडी की हिरासत बढ़ाई

Tue, 14 Nov 2023 06:33 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Tue, 14 Nov 2023 06:33 AM IST
सार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को तीन आरोपियों- जिशान हैदर, दाऊद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था।

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Case of illegal recruitment in Delhi Waqf Board
फाइल फोटो - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

अदालत ने वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन आरोपियों की ईडी हिरासत तीन दिन के लिए बढा दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को तीन आरोपियों- जिशान हैदर, दाऊद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था।

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सोमवार को ईडी ने सभी आरोपियों की 14 दिन की रिमांड मांगी। आरोपियों को दो दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने से पहले पेश किया गया था। ईडी ने अदालत को बताया कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और अपने जवाब देने में टालमटोल कर रहे हैं। यह मामला 13.40 करोड़ रुपये में जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़ा है। यह आरोप लगाया गया है कि लेनदेन में अपराध की आय शामिल है। इस मामले में आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप अमानतुल्ला खान ने तय मानदंडों और सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया।

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