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रद्द हो सकता है गौतमबुद्ध नगर सीट पर चुनाव

Tue, 08 Apr 2014 04:35 PM IST
Updated Tue, 08 Apr 2014 04:35 PM IST
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case against gautambudh nagar loksabha elections in supreme court

गौतमबुद्ध नगर लोकसभा सीट के चुनाव पर ग्रहण लग सकता है। कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा चुनाव से पहले पार्टी छोड़ देने को लेकर दायर याचिका सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। इस पर सुनवाई नौ अप्रैल को होगी।

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जिला कांग्रेस अध्यक्ष (कार्यकारी) मुकेश यादव और जिला उपाध्यक्ष विक्रम कसाना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

कसाना और यादव ने कहा कि याचिका में रमेश चंद तोमर के मामले को लेकर जिले में चुनाव के लिए पुन: अधिसूचना जारी कराने का अनुरोध किया गया है। इस याचिका को न्यायालय ने स्वीकार कर नौ अप्रैल को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है।

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केस में तोमर के साथ चुनाव आयोग भी पार्टी

case against gautambudh nagar loksabha elections in supreme court

उन्होंने बताया कि तोमर और भारतीय निर्वाचन आयोग को पार्टी बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (संख्या 11671/2014) दायर की गई है। गौतमबुद्ध नगर लोकसभा सीट के लिए तोमर ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया।

नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने और मतदान तिथि नजदीक आने के बाद अचानक वे भाजपा में शामिल हो गए। इस प्रकार तोमर ने कांग्रेस मतदाताओं के साथ धोखा किया है।

गौरतलब है कि इस लोकसभा सीट पर 10 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इसके लिए चुनाव प्रचार भी 8 अप्रैल को थम जाएगा।

तोमर पर लगेगा आजीवन प्रतिबंध!

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उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति के लिए कोई कानून बनाने, प्रत्याशी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने व उनके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के साथ ही इस सीट के लिए चुनाव अंतिम चरण में कराने के लिए पुन: अधिसूचना जारी कराने की मांग की गई है।

जिससे कि कांग्रेस से जुड़े मतदाताओं को मताधिकार का अवसर मिल सके। इस मौके पर कांग्रेस के लोकसभा क्षेत्र अध्यक्ष दीपक चोटीवाला, प्रवक्ता आलोक सिंह, बीएस चौहान, चरणसिंह यादव आदि मौजूद थे।

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