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सोनी सुसाइड केस : नहीं मिली आप विधायक को राहत, 8 अगस्त तक जेल में ही रहेंगे चौहान

Sat, 06 Aug 2016 10:25 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 06 Aug 2016 10:25 AM IST
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bail plea of aap mla sharad chauhan remain unheard, 8 august is next date of hearing
शरद चौहान

आप कार्यकर्ता सोनी मिश्रा खुदकुशी मामले में गिरफ्तार शरद चौहान की जमानत याचिका पर शुक्रवार को वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिये आठ अगस्त की तारीख तय की है।

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बता दें कि अदालत ने सोमवार को नरेला से आप विधायक शरद व वीरेंद्र मान की जमानत याचिका खारिज करते हुये छह अन्य आरोपियों साथ न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। अदालत ने पुलिस को आरोपियों का रिमांड देने से भी इंकार कर दिया था।
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रोहिणी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विमला कुमारी के समक्ष शुक्रवार को आप विधायक शरद चौहान की जमानत याचिका पर शुक्रवार को वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने जमानत पर सुनवाई के लिये आठ अगस्त की तारीख तय की है।

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30 जुलाई को हुई थी ग‌िरफ्तारी

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सोनी आत्महत्या के आरोपी - फोटो : अमर उजाला

बता दें कि पुलिस ने विधायक शरद चौहान को 30 जुलाई को गिरफ्तार किया था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने रिमांड न देते हुये रविवार को एक दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। इसके बाद अदालत ने एक अगस्त को सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।

अदालत ने आप विधायक शरद चौहान व वीरेंद्र मान की जमानत याचिका खारिज करते हुये कहा था कि मामले की जांच अभी बेहद शुरुआती दौर में है। अगर आरोपियों को जमानत दी जाती है तो वह जांच व गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। याचिका पर बहस करते हुये अधिवक्ता प्रदीप राणा ने कहा था कि पुलिस ने उनके मुव्वकिल को झूठे मामले में फंसाया है क्योंकि वह आप पार्टी का विधायक है।

अदालत ने जमानत खारिज करते हुये कहा इस समय आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती। इस बात का जिक्र करना भी अहम है कि सेशन कोर्ट ने 22 जुलाई को रमेश भारद्वाज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुये कहा था कि उसके खिलाफ मामला बनता है।

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