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कोर्ट ने डीपीएसजी प्रबंधन से फीस बढ़ाने का कारण पूछा

Tue, 20 May 2014 12:34 AM IST
अमर उजाला, गाजियाबाद
अमर उजाला, गाजियाबाद Updated Tue, 20 May 2014 12:34 AM IST
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Asked the Court to extend Deepisji management fees

फीस में 10 फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी न करने के डीएम के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट गए प्राइवेट स्कूलों को सोमवार को झटका लगा। कोर्ट ने डीपीएसजी प्रबंधन से इतनी ज्यादा फीस वृद्धि का आधार पूछा है। साथ ही प्रबंधन को पिछले वर्षों के एकाउंट्स और बैलेंसशीट का ब्योरा भी मांगा है।

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सुनवाई की अगली तारीख 27 मई को डीपीएसजी को अपना ब्योरा कोर्ट में देना होगा। वहीं, मनमानी फीस वृद्धि के खिलाफ शिक्षा बचाओ समिति मंगलवार को गोविंदपुरम में प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का पुतला फूंकेगी।
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कमेटी को बैलेंसशीट न देने पर कोर्ट ने जताया एतराज
कोर्ट में डीपीएसजी और बालभारती प्रबंधन की सुनवाई में डीपीएसजी पैरेंट्स एसोसिएशन के वकील विवेक कुमार सिंह और एसोसिएशन के प्रतिनिधि मौजूद थे। एसोसिएशन पदाधिकारी सौरभ सिंघल ने बताया कि सुनवाई में पहले तो बालभारती और डीपीएसजी की ओर से एनओसी की शर्तों का ब्योरा जमा किया गया।
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जिरह में वकील की ओर से फीस बढ़ाने की वजह पूछी गई। इस पर कोर्ट ने 40 फीसदी फीस बढ़ाने का कारण पूछा। उधर, समान शिक्षा प्रणाली लागू कराने और प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि के खिलाफ शिक्षा बचाओ अभियान का आंदोलन तेज हो गया है।

अभियान के संयोजक सत्यपाल चौधरी ने बताया कि मंगलवार को शाम छह बजे गोविंदपुरम में फिर से जुलूस निकालकर फेडरेशन का पुतला फूंका जाएगा।

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